-न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी

PATNA:

जीरादेई से जेडीयू विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने हत्या के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशवाहा ने जमानत याचिका दाखिल कर जमानत देने का अनुरोध किया था। अधिवक्ताओं ने बताया कि मामला पुराना है और जीरादेई से विधायक चुने जाने के बाद विरोधियों ने दुर्भावना से ग्रसित होकर गलत तथ्यों के आधार पर विधायक को फंसाने की कोशिश की। विधायक को निर्दोष व बीमार बताते हुए जमानत देने का अनुरोध किया गया था। मामला हत्या का होने से अभियोजन ने इसका विरोध किया। अंतत: दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कारा प्रशासन को समुचित इलाज कराने का भी आदेश दिया।

ये है मामला

आंदर थाना क्षेत्र के घेराई निवासी शिवजी दुबे 7 जून,क्997 की शाम म् बजे बाजार से घर से लौट रहे थे, अचानक उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गोली लगने से जख्मी शिवजी दुबे के फर्द बयान पर रमेश सिंह कुशवाहा व अन्य पांच के विरुद्ध आंदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में इलाज के क्रम में शिवजी दुबे की पटना में मृत्यु हो गई। पुलिस ने अनुसंधान में रमेश सिंह कुशवाहा को निर्दोष करार करते हुए केस फाइनल कर दिया था। बाद में विरोध पत्र के आधार पर सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद रमेश सिंह कुशवाहा ने कोर्ट में सरेंडर किया था।

Posted By: Inextlive