निवाले में जहर :

-खचाखच भरे कोर्ट में न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

- मध्याह्न भोजन करने से 22 बच्चों की हुई थी मौत और 25 बच्चे हुए थे बीमार

PATNA/CHAPRA: मशरक प्रखंड के धरमासती गंडामन गांव स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में क्म् जुलाई ख्0क्फ् को मिड डे मील खाने से हुई ख्ख् बच्चाें की मौत और अन्य के बीमार होने के मामले में बुधवार को खचाखच भरे कोर्ट में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। विद्यालय की तत्कालीन प्रिंसिपल मीना देवी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी ने ख्ख् बच्चों की मौत और ख्भ् बच्चाें के बीमार होने के मामले में भादवि की धारा फ्0ब् और फ्08 में दोषी करार दिया। वहीं उनके पति आरोपी अर्जुन राय को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया।

सजा की बिंदू पर ख्9 को सुनवाई

सजा की बिंदू पर सुनवाई ख्9 अगस्त को होगी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक सुरेन्द्रनाथ सिंह बेजोड़ ने पक्ष रखा। सहयोग अधिवक्ता समीर मिश्रा ने दिया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता भोला प्रसाद ने पक्ष रखा और सहयोग अधिवक्ता नरेश प्रसाद ने किया। चर्चित गंडामन मामले में कोर्ट का फैसला सुनने के लिए सुबह से लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गयी थी। कोर्ट ने फैसला लगभग चार बजे सुनाया। महिला पुलिस बल के साथ लाठी बल को कोर्ट में तैनात किया गया था। फैसला सुनाए जाने के पहले कोर्ट हाजत से आरोपी मीना देवी और अर्जुन राय को कोर्ट में पेश किया गया था।

Posted By: Inextlive