- पुलिस-प्रशासन हुआ सख्त, मॉनीट¨रग हुई तेज

PATNA :

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 25 सितंबर से 10 नवंबर तक आयोग की तरफ से तमाम पाबंदिया प्रभावी रहेंगी। सरकार इस दौरान कोई घोषणा नहीं कर सकेगी। राजनीतिक दल और उम्मीदवार इनके पालन के लिए बाध्य होंगे।

आचार संहिता के नियमों के अनुसार सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम में नहीं किया जा सकेगा। इस पर पाबंदी रहेगी।

सरकार के मंत्री सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा, किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने पर रोक लग गई है। राजधानी पटना समेत प्रदेश के अन्य शहरों में दलों द्वारा लगाए गए पोस्टर, झंडा, होर्डिग और बैनर हटा दिए गए हैं।

सीएम और डिप्टी सीएम ने वापस की गाड़ी

आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सरकारी वाहनों को वापस कर दिया है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

Posted By: Inextlive