PATNA (23 April): बहुत जल्द आपका ड्राइविंग लाइसेंस बदल जाएगा। ब्लड ग्रुप ही नहीं अब डीएल पर अंगदान का भी पूरा ब्योरा दर्ज किया जाएगा। सरकार एमबी एक्ट के साथ इससे जुड़े अभिलेखों में कई बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार ऐसी व्यवस्था करने में लगी है जिससे कानून तो सख्त हो साथ ही साथ दुर्घटना के बाद पीडि़तों को तत्काल मदद दिलाई जा सके। केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार भी इस कवायद में जुटी है।

ऐसे किया जा रहा है बदलाव

मोटर एक्ट में कानून काफी लचीला है। दुर्घटना में यदि मौत होती है तो वाहन और वाहन चालक को थोड़ी परेशानी के बाद राहत मिल जाती है। दुर्घटना में हर साल अधिक संख्या में लोग दिव्यांग हो जाते हैं और इसमें से 30 प्रतिशत लोगों की जान भी चली जाती है। इसके बाद भी सारा मामला संबंधित बीमा कंपनी के ऊपर चला जाता है और वाहन स्वामी व वाहन चालक आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। सरकार इस कानून को और सख्त करने के लिए काम कर रही है।

वर्ष 2018 में हो जाएगा बदलाव

सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि भारत सरकार वर्ष 2018 में मोटर व्हीकल एक्ट में जो बदलाव करने जा रही है, वह 2018 तक लागू हो जाएगी। प्रदेश में भी इसे लेकर तैयारी है। सरकार अंगदान को लेकर गंभीर है और इसके लिए हर डीएल पर अंगदान के लिए संबंधित कार्ड धारक का पूरा डाटा होगा। इस परिवर्तन के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड पर ही अंगदान का संकल्प अंकित करने का प्रावधान होगा।

अभी ब्लड गु्रप होता है अंकित

मौजूदा समय में डीएल पर सिर्फ कार्ड धारक का ब्लड गु्रप अंकित होता है। इससे दुर्घटना की स्थित में संबंधित कार्ड धारक के इलाज में डॉक्टरों को काफी असानी होती है। सरकार ने अंगदान के संकल्प को लेकर इसी मंशा पर काम की तैयारी कर रही है जिससे हर कोई अंगदान का संकल्प दे और इसके प्रति लोगों को प्रेरित किया जाए।

केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के कार्ड पर ही अंगदान का संकल्प अंकित करने का प्रावधान बहुत जल्द लागू कर देगी। यह बड़ी पहल है। इससे दुर्घटना में बचाव को लेकर आसानी होगी। सुशील कुमार मोदी, डिप्टी सीएम

Posted By: Inextlive