- गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर कोर्ट का फैसला

- पटना डीएम, एसएसपी और पीयू रजिस्ट्रार को निर्देश

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PATNA पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स क्वार्टर से लेकर टीचर क्वार्टर और अन्य कई स्थानों पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट ने बहुत कड़ा फैसला दिया है। आई नेक्स्ट ने 9 मई को, 'पीयू जमीन पर वर्षो से दबंग राज' खबर में इसकी संभावना जाहिर की थी कि हाईकोर्ट इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेगा और ऐसा हुआ भी। फैसले के बाद अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ गई है। कोर्ट ने माना है कि ये बिहार सरकार की जवाबदेही थी कि पटना यूनिवर्सिटी अतिक्रमण मुक्त रहे ताकि एकेडमिक माहौल बना रहे।

पहले नोटिस, फिर होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट के चीफ सेक्रेटरी नरसिंहा रेड्डी और जस्टिस सुधीर कुमार सिंह की खंडपीठ ने विकास चंद्र गुड्डू बाबा के जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना डीएम और पटना एसएसपी को छह सप्ताह में पीयू से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। पीयू रजिस्ट्रार को कोर्ट ने निर्देश दिया कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उन्हें नोटिस दें। नोटिस की कॉपी पटना डीएम एवं पटना एसएसपी को दें।

पटना हाईकोर्ट में ही पक्ष रखना होगा

पटना यूनिवर्सिटी के लॉयर विवेकानंद प्रसाद सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि, कोई भी अतिक्रमणकारी किसी भी कोर्ट में केस नहीं कर सकते, यानी कुछ भी कहना हो तो पटना हाईकोर्ट में ही बात रखनी होगी।

कड़ी कार्रवाई का निर्देश

सीनियर एस पी को कोर्ट ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाने के क्रम मे विरोध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद फिर होगी। कोर्ट ने कहा कि जो भी विरोध करेंगे उन्हें अवमाननावाद के तहत माना जाएगा।

यहां है वर्षो से अतिक्रमण

- पीयू मेन बिल्डिंग

-बीएन कॉलेज कैंपस

-पटना कॉलेज कैंपस

-दरभंगा हाउस कैंपस

-सेन्ट्रल डिस्पेंसरी कैंपस

-कृष्णा घाट कैंपस

-सैदपुर कैंपस

-पटना साइंस कॉलेज

-एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग

-लॉ कॉलेज

-मगध महिला कॉलेज

-वीमेंस ट्रेनिंग कॉलेज

Posted By: Inextlive