- दस हजार करोड़ के चावल घोटाले की जांच से सीबीआई ने पीछे किया कदम

- हाईकोर्ट ने कहा-सीबीआई अब इंवेस्टिेशन के लिए मेंटली तैयार नहीं

PATNA: पिछले पांच सालों में धान की खरीदारी से लेकर चावल तैयार करने की प्रक्रिया में मची लूट के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस एल नससिम्हा रेड्डी और जस्टिस सुधीर कुमार की खंडपीठ ने इस दौरान सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई अब नौकरी करना चाह रही है। वो अब किसी भी तरह के इंवेस्टिगेशन करने के लिए मेंटली तैयार नहीं है। जानकारी हो कि दस हजार करोड़ के आसपास की इस घोटाले के लिए पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को कहा था। वहीं हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार इसकी जांच करवाए तो इस पर पिटिश्नर ने विरोध किया। अब पिटिश्नर की ओर से मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा।

हर डिस्ट्रिक में लूट जारी

आरटीआई एक्टिविस्ट व पिटिश्नर शिव प्रकाश राय ने बताया कि हर कोई मान रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। इसके बाद भी कोई जांच एजेंसी काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कई बड़े लोगों के फंसने का मामला बन रहा है। जानकारी हो कि पांच सालों में लगातार बिहार के तमाम डिस्ट्रिक में धान की खरीदारी और चावल तैयार करने की प्रक्रिया के नाम पर जमकर लूट मची है। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा।

Posted By: Inextlive