-14 दिनों के लिए आया नया आदेश, बुधवार से होगा प्रभावी

PATNA:प्रदेश में 23 जून से 6 जुलाई तक अनलॉक-3 लागू रहेगा। अब दुकानें शाम 6 के बदले 7 बजे तक खुलेंगी। दुकानें एक दिन अंतराल पर ही खुलेंगी। साथ ही नाइट कफ्र्यू में भी एक घंटे की ढील दी गई है। फल-सब्जी, किराना, खाद-बीज, सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानें पहले की तरह रोज खुलेंगी। वहीं नाइट कफ्र्यू आठ के बजाय रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

ऑफिस में सौ फीसदी उपस्थिति

सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति भी 50 परसेंट से बढ़ाकर सौ परसेंट कर दी गई है। हालांकि सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश अब भी वर्जित होगा। रेस्टोरेंट व ढाबे पहले की तरह सुबह नौ से रात नौ बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके साथ टेक-अवे की सुविधा भी मिलेगी। यानी लोग खुद भी रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं।

बगैर मास्क पार्क में एंट्री नहीं

करीब डेढ़ माह बाद पार्क व उद्यानों को भी खोलने का निर्णय लिया गया है। सभी पार्क सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। पार्क प्रशासन की जवाबदेही होगी कि लोग कोविड प्रोटोकाल का पालन करें। मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें।

नियमों का पालन अनिवार्य

अनलॉक में छूट मिलने वाली दुकानों व संस्थाओं को कोविड के लिए जरूरी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। यदि कोई बाजार, प्रतिष्ठान लगातार निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसे अस्थायी रूप से बंद करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डीएम अपने स्तर से स्थिति की समीक्षा कर अतिरिक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। मंडे की शाम आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर अनलाक-3 में मिली छूट की जानकारी दी।

Posted By: Inextlive