हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना शो रूम से निकल रही हैं गाडिय़ां

राजधानी की अधिकतर शोरूम हाई
सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना गाडिय़ां बेच रही हैं। एक-दो दिन में नंबर प्लेट देने का वादा करके गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन एक से दो सप्ताह तक का समय लग रहा है। गाड़ी खरीदने के बाद लोग नंबर प्लेट के लिए एजेंसी का चक्कर लगाते रहते हैं। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी भरना पड़ता है। परिवहन सचिव ने वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों और डीलरों के साथ बैठक में साफ कहा था कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी बेचने वाले डीलर का लाइसेंस रद किया जाएगा। फिर भी धड़ल्ले से गाड़ी की बिक्री हो रही है।

आरसी कार्ड मिलने में देरी
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में देरी होने से गाड़ी मालिकों के घर आरसी कार्ड भी देरी से पहुंच रहा है। जब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी में नहीं लगेगी तब तक डीटीओ द्वारा आरसी कार्ड डिस्पैच नहीं होता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद ही आरसी कार्ड प्रिंट होता है।

4-5 दिन वादा कर दौड़ाया जा रहा
बाइपास पर बेउर स्थित शोरूम से मैं चार दिन पहले गाड़ी खरीदी। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी दी गई। कहा गया नंबर प्लेट पांच दिन बाद मिलेगा। लेकिन अभी तक नहीं मिला है।

शोरूम का आरोप
डीटीओ समय पर नहीं देता है रजिस्ट्रेशन नंबर एजेंसी मालिकों का कहना है कि हमलोग जानबूझ कर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के गाड़ी नहीं देते हैं। बाइक जैसे ही बिकती है, उसी समय पोर्टल पर ऑनलाइन कर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन डीटीओ अप्रूवल देने में एक-दो दिन का समय लगाता है।

क्या कहते हैं अधिकारी
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के कोई भी गाड़ी शोरूम से बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। अगर एजेंसी द्वारा इसका उल्लंघन किय जाता है तो लाइसेंस रद्द हो सकता है। बिन नंबर प्लेट के गाड़ी पकड़े जाने पर 5 हजार जुर्माना का प्रावधान है।

Posted By: Inextlive