-कोर्ट के आदेश के बाद निरस्त हुआ दो लाख का बिल

PRAYAGRAJ। घर में मीटर लगा ही नहीं है और बिजली विभाग ने दो लाख रुपए का बिल भेज दिया। पीडि़त ने इसको लेकर कई बार शिकायत भी की, लेकिन अफसर सुनने को तैयार नहीं। शहर के टीपी नगर करेली निवासी गजनफर उल्ला पुत्र हबीब उल्ला ने दो नवंबर 1989 को एक किलोवॉट के डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था। लेकिन विद्युत विभाग द्वारा न ही लाइन दौड़ाई गई और न ही विद्युत मीटर लगाया गया। 17 साल बाद 21 नवंबर 2016 को उसे दो लाख रुपए का बिजली का बिल थमा दिया गया।

निरस्त कर दिया गया बिल

इसके बाद गजनफर उल्ला ने कनेक्शन करने और मीटर की मांग की। लेकिन बिजली विभाग द्वारा लगातार टालमटोल की जाती रही। आखिर फरवरी 2017 में उसके घर पर बिना मीटर लगाए बिजली लाइन लगा दी गई, लेकिन बिजली चालू नहीं की गई। हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर दो साल तक अगर किसी प्रकार का कोई विद्युत बिल कंज्यूमर को नहीं भेजा गया तो दो साल बाद वसूली नहीं की जा सकती। मामले की जांच में बिजली विभाग के दावों में कोई सत्यता ना पाने पर 2 लाख 370 रुपए का बिल निरस्त कर दिया गया।

Posted By: Inextlive