लखनऊ में मिलेगी बाइक टैक्सी

- एक ही आदमी कर सकेगा इस पर सफर

- बाइक टैक्सी पर बैठने वाले यात्री को भी लगाना होगा हेलमेट

LUCKNOW: लखनवाइट्स शहर में सफर करने के लिए अमूमन रिक्शा, ऑटो, टैम्पो या फिर कार टैक्सी बुक कराते हैं, लेकिन जल्द ही वह सफर के लिए बाइक टैक्सी का आनंद ले सकेंगे। इससे जहां सफर आसान होगा, वहीं ऑटो और टैम्पो की तरह इसमें अन्य पैसेंजर्स के आने का इंतजार नहीं करना होगा। परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी को शहर की सड़कों पर दौड़ने की परमीशन भी दे दी है। इसमें एक टाइम पर एक यात्री ही सफर कर सकेगा। परिवहन विभाग ने दो पहिया मोटर साइकिल को कैब में शामिल करने की परमीशन देने के साथ ही यात्री कर शुल्क परमिट फीस भी तय कर दी है।

प्रदेश भर में संचालन की दी छूट

बाइक टैक्सी के आने से जहां यात्रियों को अन्य पैसेंजर्स का इंतजार करने से छुटकारा मिलेगा, वहीं राजधानी की रोड पर लगने वाले जाम से भी राहत मिलेगी। इस बाइक टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह छोटी सी गली में भी आसानी से निकल सकती है। साथ ही कम जगह में मुड़ भी जाती है। ऐसे में जाम में फंस कर यात्री का समय खराब नहीं होगा। परिवहन आयुक्त ने प्रदेश के सभी आरटीओ कार्यालय में बाइक टैक्सी के संचालन के लिए रजिस्ट्रेशन की छूट दे दी है। अब तक सिर्फ गोवा और हरियाणा में ही बाइक टैक्सी यात्रियों को सेवा दे रही है। पिछले कई सालों से यूपी में कंपनियां परिवहन विभाग को पत्र लिख कर बाइक टैक्सी के संचालन की छूट मांग रही थी। मोटरयान अधिनियम में इसे शामिल करते हुए परमीशन दे दी गई है।

निर्धारित किया गया किराया

बाइक टैक्सी में सफर करने के लिए परिवहन विभाग ने किराया भी निर्धारित कर दिया है। इसके लिए यात्री को पहले एक किमी के लिए 9.60 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद यात्री को 9.00 रुपए प्रति किमी की दर से किराया भुगतान करना होगा। बाइक टैक्सी के संचालन से पूर्व ऑपरेटर 300 रुपए देकर आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो कि तीन साल के लिए मान्य होगा।

इन नियमों का करना होगा पालन

ऑपरेटर जिस बाइक को टैक्सी सेवा में शामिल करेगा। वह पूरी तरह से नीले रंग की होगी। बाइक सेवा का संचालन करने वाले ड्राइवर के पास लाइसेंस और सत्यापन होना जरूरी होगा। इसकी डिटेल आरटीओ ऑफिस के पास भी होगी। बाइक के आगे और पीछे ठेका वाहन लिखना अनिवार्य होगा। इसमें नई गाडि़यों शामिल होने की छूट नहीं होगी। दो साल पुरानी गाडि़यों को ही इसमें शामिल किया जा सकेगा। टैक्सी सेवा में चलने वाले यात्री का भी बीमा अनिवार्य होगा। रोड पर संचालन के दौरान चालक के साथ यात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है।

नियम और शर्तो को पूरा करने वाले बाइक टैक्सी शुरू कर सकते हैं। इसकी परमीशन मिल चुकी है। आरटीओ ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के बाद ही बाइक टैक्सी के संचालन की छूट मिल सकेगी।

के रविंद्र नायक

परिवहन आयुक्त

Posted By: Inextlive