ADM city के office में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट में 19 साल पहले दर्ज हुआ था मुकदमा

ALLAHABAD: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के लिए राहत की बड़ी खबर है। एडीएम सिटी के ऑफिस में करीब डेढ़ सौ अन्य लोगों के साथ घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट परमेश्वर प्रसाद की अदालत ने उन्हें आरोप साबित न होने पर बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया। गवाहों के जरिए कोर्ट में वादी पक्ष मामले को सच साबित नहीं कर पाया। इस पर कोर्ट ने खुली अदालत में अपना फैसला सुनाया।

खुली अदालत में सुनाया फैसला

करीब दो दशक से पेंडिंग इस मुकदमे की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्या खुद शाम साढ़े चार बजे कोर्ट का फैसला सुनने के लिए अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने पर प्रदेश अध्यक्ष को निर्दोष माना और बाइज्जत बरी किए जाने का निर्णय खुली अदालत में सुनाया।

पूरे मामले पर एक नजर

भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और उनके 150 अन्य साथियों पर एडीएम सिटी के कार्यालय में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप 20 अप्रैल 1998 को लगा था

घटना के वक्त एडीएम सिटी ऑफिस में आशुलिपिक ऋषभ देव, रज्जन बाबू, अनूप कुमार श्रीवास्तव, अंतिम कुमार ऑफिस में मौजूद थे

अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर अधिकारी के निर्देश पर सर्किट हाउस गए थे।

साहब नहीं है बताने पर केशव व उनके साथ आए लोग उत्तेजित हो गए

उन्होंने धक्का मुक्की करने लगे, कुर्सियां तोड़ दी, गाली गलौज शुरू कर दिया और एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए

घटना की रिपोर्ट कर्नलगंज थाने में दर्ज कराई गई थी

पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया

उभयपक्ष का बहस एवं तर्क तथा पत्रावली में उपलब्ध गवाहों के बयान का अवलोकन करने के पश्चात, कोर्ट ने पाया कि अभियोजन के गवाह घटना को साबित करने में असफल हैं

सभी आरोपी दोषमुक्त किए गए

Posted By: Inextlive