कोरोना के कारण देश भर किए गए लॉकडाउन के कारण बचे हुए BS-IV vehicles यानि कार और बाइक की बिक्री और पंजीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने राज्‍यों से कहा है कि लॉकडाउन खुलने के बाद BS-IV Cars Bikes की सेल और रजिस्‍ट्रेशन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करें।

नयी दिल्ली (पीटीआई) केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों से बीएस- IV वाहनों के पंजीकरण और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने पिछले हफ्ते अनुमति दी थी, कि कोरोनोवायरस महामारी पर देशव्यापी लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर बाकी राज्‍यों में 10 दिनों के लिए BS-IV वाहनों की बिक्री की जा सकेगी।

अदालत ने लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद बिक्री के लिए दिए 10 दिन

याद दिला दें कि अदालत ने इससे पहले देश भर में बीएस- IV वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च, 2020 की समय सीमा तय की थी। इसके बाद कोरोनावायरस का प्रकोप और आर्थिक मंदी को देखते हुए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (एफएडीए) बचे हुए वाहनों को बेचने के लिए समयसीमा बढ़ाने की याचिका लगाई, जिस पर कोर्ट ने लॉकडाउन के बाद अतिरिक्‍त 10 दिन देने का आदेश दिया है।

दिल्ली-एनसीआर छोड़कर सभी राज्‍यों में हो सकेगी वाहनों की बिक्री और पंजीकरण

बता दें कि जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की एक बेंच ने शुक्रवार को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की। जिसमें स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल, 2020 से दिल्ली-एनसीआर में कोई भी BS-IV वाहन नहीं बेचा जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया कि 24 मार्च से लागू लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद 10 दिनों की अवधि के दौरान बीएस-IV वाहनों की अनसोल्ड इन्वेंट्री की केवल 10 प्रतिशत बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बीएस- IV वाहन जो पहले ही बेचे जा चुके हैं, लेकिन बंद होने के कारण पंजीकृत नहीं हैं, प्रतिबंध हटने के बाद पंजीकृत हो सकते हैं।

भारत स्‍टेज (बीएस) उत्सर्जन मानदंड सरकार द्वारा मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया मानक है। BS-IV मानक अप्रैल 2017 से देश भर में लागू किया गया था।

Posted By: Chandramohan Mishra