बैंक में जमा करने वालों को सरकार ने राहत दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी काॅरपोरेशन डीआईसीजीसी बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी अमेंडमेंड बिल को भी मंजूरी दे दी है।


नई दिल्ली (एएनआई)। पत्रकारों को संबाेधित करते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रस्तावित कानून से बैंक में 5 लाख रुपये तक की जमा राशि पर इंश्योरेंस मिलेगा। डीआईसीजीसी बिल 2021 के तहत सभी प्रकार के जमाकर्ताओं में से 98.3 प्रतिशत जमाकर्ताओं को लाभ मिलेगा। यदि कुल जमा राशि की बात करें तो जमा राशि का 50.9 प्रतिशत धन कवर होगा। सभी डिपोजिट अकाउंट का ग्लोबल डिपोजिट वैल्यू सिर्फ 80 प्रतिशत है। यह डिपोजिट वैल्यू का सिर्फ 20-30 प्रतिशत कवर करता है।लिमिटेड लाइबिलिटी अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी
प्रेस ब्रीफिंग में वित्तमंत्री ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट में यह निर्णय लिया है कि संकट में आए बैंक के जमाकर्ताओं को उनका धन 90 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में संकटग्रस्त कुछ बैंकों के ग्राहकों को अपनी जमा राशि के लिए लंबे समय से इंतजार करना पड़ रहा है। डीआईसीजीसी बिल, 2021 के अलावा कैबिनेट ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंड बिल को भी मंजूरी दी है।एलएलपी में अपराधीकरण का प्रावधान हटा


केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी ब्रीफिंग में कहा कि एलएलपी फर्मों में कानून सम्मत कारोबारियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ देने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसमें अपराधीकरण के प्रावधान को हटा दिया गया है। सामान्य तौर पर जुर्माना के रूप में पेनाल्टी लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा।

Posted By: Satyendra Kumar Singh