मृतक आश्रित के रूप में बेटियों को भी मिल पाएगी नौकरी
- ई-कैबिनेट व्यवस्था दो माह में लागू होगी, पेपरलैस होगी कैबिनेट मीटिंग।
- उत्तराखंड स्पोर्ट्स कोड को स्थगित करने की मंजूरी। - सीरा नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी। - पंचायती राज नियमावली में संशोधन। - अब सहकारी समिति के मेंबर भी लड़ पाएंगे इलेक्शन - टूरिज्म में होटल रिजॉर्ट के लैंड यूज चार्ज को 150 परसेंट से घटाकर 10 परसेंट किया। - बिल्डरों को राहत, कमजोर वर्ग के आवास न बनने की स्थिति में शेल्टर फंड की तीन करोड़ तक राशि को चार किस्तों में और तीन करोड़ से अधिक को आठ किस्तों में कर सकेंगे जमा - एक अतिरिक्त मंजिल आवास बनाने को मंजूरी, आवास विभाग की फसाड नीति मंजूर - उत्तराखंड राजकीय चिकित्सा उपकरण औषधि क्रय नीति में संशोधन को मंजूरी। - सेवा काल में मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 में संशोधन।- अब बेटियों को मृतक आश्रित के रूप में मिलेगी नौकरी
- यूजीसी के रेग्युलेशन 2018 को मंजूरी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर चयन प्रक्रिया पर लगी मुहर - कुंभ के लिए यूपी से उत्तराखंड को मिलेगी 697.57 हेक्टेयर जमीन - आबकारी विभाग के तहत एथेनाल के मामलों में स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार को समाप्त करने की मंजूरी।- चारधाम सड़क योजना के तहत ऋषिकेश बाईपास सड़क निर्माण में निर्माण कंपनी को जीएसटी में छूट।
>DEHRADUN: राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने सेवा काल में मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद अब पुत्रियों को मृतक आश्रित के तौर पर नौकरी मिलेगी। इसके अलावा पंचायती राज अध्यादेश में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके बाद अब सहकारिता के मेंबर्स भी चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन पदाधिकारियों को चुनाव से बाहर रखा गया है। आर्किटेक्ट को 105 वर्गमीटर तक की छूटसीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुल 31 प्रस्ताव आए थे। जिनमें से कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में अब पेपरलैस कैबिनेट की बैठक होगी। ई-कैबिनेट बैठक को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने में लोगों को प्राधिकरणों के चक्कर काटने के झंझट से भी अब दो-चार नहीं होना पड़ेगा। कैबिनेट ने प्राधिकरणों के पैनल में शामिल आर्किटेक्ट को 105 वर्गमीटर तक के भूखंड के भवन नक्शे को सर्टिफाइड करने के लिए अधिकृत करने की मंजूरी दी है। आर्किटेक्ट की मुहर लगने के बाद 15 दिन के दौरान भवन निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। बताया गया है कि इससे राज्य के हिल व मैदानी दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि स्टेट में रिजर्वेशन रोस्टर को लेकर बने असमंजस के चलते सरकारी भर्तियों पर लगी रोक हटेगी। कैबिनेट ने राज्य के अधीन सेवाओं, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों, शिक्षण संस्थाओं में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण व्यवस्था के तहत रोस्टर का पुनर्निधारण कर दिया है। उन्होंने बताया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत भवन मैप स्वीकृति की प्रक्रिया के सरलीकरण पर मुहर लगा दी गई।