- प्रतिबंधित क्षेत्र में गंगा आरती को ड्रोन कैमरे से शूट करने के मामले में पकड़े गए चार आरोपी, भेजे गए जेल

- टीम में 12 फॉरेनर्स भी शामिल, जमानत पर मंडे को होगी सुनवाई

VARANASI: अतिसंवेदनशील दशाश्वमेध घाट पर थर्सडे की देर शाम टेलीकैम से गंगा आरती की शूटिंग करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (छठवां) अमित सिंह की कोर्ट में फ्राइडे को पेश किया गया। अदालत ने आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। मंडे को चारों की जमानत पर सुनवाई होगी।

पुलिस ने गंगा आरती की टेलीकैम (ड्रोन कैमरा) से शूटिंग करते चंडीगढ़ के संदीप कुमार, विपुल वागलारी, दिल्ली के सतीश कुमार राना व मुंबई के तीर्थकर बनर्जी को पकड़ा था। उनके पास से सफेद रंग का एक टेलीकैम समेत दो वॉकीटाकी, तीन मोबाइल फोन्स आदि बरामद किए गए थे। सभी ने खुद को ट्रैवल चैनल के लिए काम करने की जानकारी दी थी। उनका कहना था कि चैनल के लिए इलाहाबाद, बनारस, आगरा, शिमला, मनाली आदि सिटीज में डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग करने के लिए वे निकले थे और ऐसा करने की उनके पास परमिशन भी है। इस फिल्म में एक फैमिली को दिखाया गया है जो विभिन्न सिटीज में घूम रहा है।

रजिस्टर हुई एफआईआर

उनकी टीम में अमेरिका व आस्ट्रेलिया के क्ख् फॉरेनर्स भी शामिल हैं। उन्होंने छह जुलाई को इलाहाबाद में आनंद भवन की भी शूटिंग की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने प्रशासन से परमिशन ली थी लेकिन उसकी ड्यूरेशन चार से सात जुलाई तक थी। परमिशन की अवधि समाप्त होने पर भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रतिबंधित कैमरे का यूज कर धोखे व छल से गंगा आरती की शूटिंग कर रहे थे। चारों आरोपियों के खिलाफ प्रशासनिक आदेश की अवज्ञा (धारा क्88), मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण (धारा ख्87) समेत धोखाधड़ी की धाराओं के तहत दशाश्वमेध थाने में मामला दर्ज किया गया है।

Posted By: Inextlive