-पीडि़त दंपत्ति ने 1986 में ली थी गुड हेल्थ मेडिकल पॉलिसी

-इंश्योरेंस कम्पनी ने कैंसर पीडि़त को नहीं किया था भुगतान

-पीडि़त दंपत्ति ने क्98म् में ली थी गुड हेल्थ मेडिकल पॉलिसी

-इंश्योरेंस कम्पनी ने कैंसर पीडि़त को नहीं किया था भुगतान

BAREILLY:

BAREILLY:

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक को नियमों के तहत भुगतान न करना एक इंश्योरेंस कम्पनी को भारी पड़ गया। कैंसर की बीमारी से जूझ रहे पीडि़त को इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज के लिए दोबारा भुगतान करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर कैंसर पीडि़त की कंप्लेन पर कंज्यूमर फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी पर ख्,ब्8,भ्88 रुपए का जुर्माना लगा दिया। फोरम ने इंश्योरेंस कम्पनी को एक माह में पीडि़त को भुगतान न करने पर जुर्माना में क्0 फीसदी ब्याज लगाने की भी चेतावनी दी। फोरम के आदेश पर हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी ने फोरम सेकंड में जुर्माना राशि का चेक सौंप दिया। इसके बाद फोरम की ओर से चेक के रूप में पीडि़त को मुआवजा व भुगतान की रकम दी।

ख्0क्ब् में दायर किया था वाद

शहर के रामपुर रोड स्थित नील्यम-ब् निवासी डॉ। अवधेश प्रसाद सिंह ने क्98म् में अपने और पत्नी के लिए गुड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। पॉलिसी एक मई ख्00ब् से तीस अप्रैल ख्00भ् तक मान्य थी। इसी बीच ख्भ् अप्रैल ख्00भ् को डॉ। अवधेश प्रसाद सिंह को कैंसर होने की पुष्टि हुई। डॉ। अवधेश ने कैंसर का इलाज कराया, जिस पर ख्,9भ्,000 रुपए खर्च हुआ। जिसका द ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड हजरतगंज लखनऊ ने पीडि़त को भुगतान कर दिया। डॉ। अवेधश ने बताया कि क्म् नवम्बर ख्00भ् को उनमें दोबारा कैंसर की पुष्टि हुई। इसका इलाज उन्होंने सर गंगाराम हॉस्पिटल, नई दिल्ली में कराया था। सर गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान क्, 7फ्, ब्07 रुपए खर्चा आया था। पीडि़त ने जब हेल्थ इंश्योरेंस कम्पनी से भुगतान मांगा तो द ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी ने भुगतान करने से मना कर दिया। इस पर पीडि़त डॉ। अवेधश प्रसाद सिंह ने कंज्यूमर फोरम सेकंड में वाद दायर कर दिया।

राज्य आयोग ने खािरज की अपील

डॉ। अवधेश प्रसाद सिंह के वाद दायर करने पर इंश्योरेंस कम्पनी ने भी राज्य आयोग लखनऊ में अपील कर दी। इंश्योरेंस कंपनी ने आयोग को बताया कि वह पीडि़त को कैंसर के इलाज के लिए पहले ही ख्,9भ्,000 रुपए भुगतान कर चुकी है। जबकि डॉ। अवधेश ने म्0 दिन के अंदर ही उसी बीमारी का दोबारा इलाज कराया है। इस पर राज्य आयोग ने इंश्योरेंस एजेंसी की अपील को खारिज कर दिया। वहीं पीडि़त डॉ। अवधेश प्रसाद सिंह की तरफ से एडवोकेट सुशांत सक्सेना ने फोरम में पैरवी की। सुनवाई के बाद फोरम सेकेंड के अध्यक्ष बालेन्दु सिंह, सदस्य सुभाष चन्द्र अग्रवाल और सीमा शर्मा ने इंश्यारेंस कंपनी पर ख्,ब्8,भ्88 रुपए का जुर्माना लगाया।

Posted By: Inextlive