-बिथरी चैनपुर ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र के केस की सुनवाई सैटरडे को, जेल में शपथ की अर्जी खारिज

BAREILLY: बिथरी चैनपुर के ब्लॉक प्रमुख विजेंद्र सिंह की फ्राइडे को भी कोर्ट से जमानत नहीं हो सकी। विवेचक ने कोर्ट में केस डायरी ही दाखिल नहीं की थी। अब सैटरडे को केस की सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर अनिल कुमार की ओर से जेल के अंदर ही शपथ ग्रहण कराने की अर्जी को प्रशासन ने विधिक राय लेने के बाद निरस्त कर दिया है। ऐसे में जमानत पर छूटने के बाद ही शपथ ग्रहण की नेक्स्ट डेट दी जाएगी।

पुलिस की कार्रवाई पर शुरू से सवाल

बता दें कि बिथरी चैनपुर ब्लॉक प्रमुख को लेकर पुलिस पर पहले से ही सत्ता के दबाव में आरोप लगते रहते हैं। पहले पुलिस ने विजेंद्र के खिलाफ अपहरण की एफआईआर लिखी और फिर ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद सैटरडे को गिरफ्तार किया। संडे को इसलिए जेल भेजा ताकि जमानत न मिले। उसके बाद 22 मार्च को शपथ ग्रहण थी लेकिन जमानत नहीं मिली। 23 मार्च को जमानत मिलनी थी लेकिन पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी ही दाखिल नहीं की। जिसके चलते कोर्ट ने 24 मार्च की डेट दी है।

जेल में नहीं दिलाई जाएगी शपथ

विजेंद्र सिंह को जेल में भी शपथ नहीं दिलाई जाएगी। सचिन कुमार ने एसडीएम सदर को जेल में शपथ को लेकर प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन विधिक राय लेने के बाद पाया गया कि सचिन कुमार का प्रार्थना पत्र किसी भी शपथ पत्र से समर्थित नहीं है। उसके सिग्नेचर भी किसी अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित नहीं हैं। जेल में बंद अभियुक्त द्वारा जो भी प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उसके लिए कारागार अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड किया जाता है। इसलिए सचिन का प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

Posted By: Inextlive