- पेरिस में मीडिया हाऊस के कार्यालय पर हमले के मामले में दिया था विवादस्पद बयान

- हाजी याकूब ने कहा था कि पैगम्बर का कार्टून बनाने वालों के कातिलों को मांगने पर दिया जाएगा 51 करोड़ रुपये का ईनाम

Meerut: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं सीनियर बसपा लीडर हाजी याकूब द्वारा विवादित टिप्पणी देने के मामले में जहां एक ओर सुर्खियां बटोर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है। आईपीसी की धारा भ्0भ् ग में मुकदमा कायम किया गया है।

क्या है मामला

पेरिस की घटना के बाद हाजी याकूब ने बयान दिया था कि पैगम्बर का कार्टून बनाने वालों के कातिल यदि ईनाम मांगते है तो उन्हें भ्क् करोड़ रूपये का ईनाम दिया जाएगा। जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया था। पुतला फूंकने से लेकर विरोधियों ने तरह-तरह के हाजी याकूब के खिलाफ बयान दिए थे। इस मामले में इंस्पेक्टर अजय अग्रवाल ने कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की भ्0भ् ग में मुकदमा कायम कर लिया है।

सजा का प्रावधान

कचहरी के सीनियर एडवोकेट रामकुमार शर्मा ने बताया कि आईपीसी भ्0भ् ग धारा उस परिस्थिति में लगाई जाती है जब कोई वर्ग या संप्रदाय द्वारा भाषा, चित्र या संकेत के माध्यम से धार्मिक भावनाओं या समाज को ठेस पहुंचाई जाती है। तब इस धारा का प्रयोग किया जाता है। इस धारा के तहत तीन साल तक की सजा का प्रावधान और जुर्माना पांच हजार से लेकर भ्0 हजार रुपये तक लगाया जा सकता है। जुर्माना और सजा दोनो साथ-साथ भी दी जा सकती है।

मिल जाएगी जमानत

एक नियम है कि जिन मामलों में सात साल से कम की सजा है, उसको थानेदार थाने से ही जमानत देने का अधिकार रखता है। ऐसे इतने गंभीर मामले में पुलिस ने कम धारा लगाई है। रामकुमार शर्मा ने बताया कि हाजी याकूब की टिप्पणी के मामलों में ख्9भ् ए,क्भ्फ् ए आईपीसी भी लगानी चाहिए थी, ताकि सख्ती से ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

Posted By: Inextlive