-उप्र सरकार के आधिकारिक लोगो के दुरुपयोग का आरोपी है मेरठ का प्रसिद्ध प्रकाशक

-कमिश्नर, डीएम के आदेश पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक ने दर्ज कराया मुकदमा

 

Meerut : उप्र सरकार के आधिकारिक लोगो के दुरुपयोग के आरोपी मेरठ के प्रसिद्ध प्रकाशक विद्या प्रकाशन मंदिर के खिलाफ शहर के थाना लालकुर्ती में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रकाशक, लेखपाल के अलावा अन्य सरकारी भर्तियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकारी लोगो का इस्तेमाल कर बाजार में पुस्तकें बेचने का आरोपी है। गुरुवार को कमिश्नर, डीएम के आदेश पर डीआईओएस के निर्देशन में कार्यवाही को अमल में लाया गया है।

 

आईनेक्स्ट ने पकड़ा था मामला

सर्वप्रथम आई नेक्स्ट ने इस प्रकरण का खुलासा किया, जिसके बाद शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर गया। गंभीर अपराध मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक श्रवण कुमार यादव ने बुधवार को प्रकाशन के संपादक-प्रकाशक के खिलाफ नोटिस जारी किया था, नोटिस में उन्होंने प्रकाशक को गुरुवार अपराह्न तीन बजे तक अपना पक्ष रखने की हिदायत भी दी थी और जिलाधिकारी पंकज यादव को पूरे प्रकरण की जानकारी दी थी। वहीं दूसरी ओर प्रकरण के संज्ञान में आने पर कमिश्नर आलोक सिन्हा ने डीएम को गंभीर अपराध मानते हुए प्रकाशक के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश भी दिए थे।

 

नहीं दिया स्पष्टीकरण

डीआईओएस ने सरकारी लोगो के दुरुपयोग पर प्रकाशक को घेरते हुए नोटिस दिया तो वहीं प्रकाशक नियत समय तक गुरुवार डीआईओएस दफ्तर नहीं पहुंचा। हालांकि प्रकाशक की ओर से डीआईओएस को एक पत्र भेजा गया जिसमें प्रतियोगी पुस्तिकाओं से लोगो को हटाकर प्रकाशित की गई पुस्तकों के साथ स्पष्टीकरण की अवधि बढ़ाकर एक सप्ताह करने की बात कही गई थी।

 

डीएम के निर्देश पर कार्रवाई

प्रकरण को एक ओर कमिश्नर गंभीरता से ले रहे थे तो वहीं दूसरी ओर डीआईओएस लगातार डीएम के संपर्क में बने थे। गुरुवार सायं कलक्ट्रेट स्थित कार्यालय पर डीआईओएस ने डीएम को प्रकाशक की हेकड़ी और अपराध की प्रकृति की स्पष्ट जानकारी दी। उन्होंने उन पुस्तकों को भी डीएम के समक्ष रखा जिसमें सरकार के लोगो का प्रयोग किया गया था। डीएम के निर्देश पर तत्काल प्रकाशक के खिलाफ सह विद्यालय निरीक्षक पीके मिश्रा की ओर से थाना लालकुर्ती में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

 

इन धाराओं में मुकदमा

प्रकाशक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के अलावा 63 कॉपी राइट एक्ट के तहत थाना लालकुर्ती में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारी सुरेश चंद्र भदौरिया इस मुकदमे की विवेचना कर रहे हैं।

 

तहरीर में यह लिखा

एडीआईओएस की ओर से थाना लाल कुर्ती में दी गई तहरीर में लिखा गया कि मेरठ के बागपत रोड स्थित विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड के संपादक-प्रकाशक ने 24 जून 2015 को उत्तर प्रदेश लेखपाल सामान्य चयन परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट्स के नाम से पुस्तक का प्रकाशन किया है उसमें मुख्य पृष्ठ एवं प्रथम पृष्ठ पर उप्र सरकार के लोगो को छापा गया है। विभाग द्वारा प्रकाशक को नोटिस जारी किया गया, बाद इसके प्रकाशक ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। प्रकाशक द्वारा उप्र सरकार के चिह्न का प्रयोग कर अभ्यर्थी को गुमराह किया गया है। एडीआईओएस ने आरएल बुक डिपो, मेरठ से 75 रुपये में साक्ष्य के तौर पर किताब को खरीदना दर्शाया है। तहरीर के साथ किताब को भी नत्थी किया गया है।

 

थाना जानी में भी तहरीर

विद्या प्रकाशन के खिलाफ अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप पहल ने थाना जानी में गुरुवार शाम स्पीड पोस्ट कर तहरीर दी है। तहरीर में उन्होंने प्रकाशक पर चार पुस्तकों पर सरकारी लोगो छापकर जनता के साथ धोखाधड़ी करके अनुचित आर्थिक लाभ कमाने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रकाशक पर साक्ष्यों को नष्ट करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कहा कि गैरकानूनी तौर पर छापी गई किताबों को प्रकाशक बाजार से हटा रहा है। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर सभी ऐसी पुस्तकों की बरामदगी की मांग की है।

 

मुकदमा पंजीकृत हो गया है, प्रकरण की जांच कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

-विजय कुमार, थानाध्यक्ष, थाना लाल कुर्ती

 

विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड के खिलाफ उप्र सरकार के चिह्न के दुरुपयोग के आरोप में थाना लालकुर्ती में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

-श्रवण कुमार यादव, डीआईओएस

Posted By: Inextlive