- कोर्ट ने खोराबार पुलिस को दिया आदेश

कोर्ट ने खोराबार पुलिस को दिया आदेश

GORAKHPUR: GORAKHPUR: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाकर शमीम रिजवी ने मारपीट और लूट के एक मामले में सुनवाई करते हुए खोराबार पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि वाणिज्य कर अधिकारी अनिल कुमार शर्मा, सहायक आयुक्त अशोक कुमार त्रिपाठी, कर्मचारी आशीष मिश्रा, मृत्युंजय सिंह, भारतभूषण के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी विवेचना की जाए।

क्8 मई को लूट की वारदात

कोर्ट में गोरखनाथ, नथमलपुर निवासी साधना जायसवाल की ओर से एडवोकेट गिरिजेश कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि साधना के पति संजय कुमार जायसवाल की बलदेव प्लाजा में मोबाइल शॉप है। क्8 मई की सुबह क्क् बजे सहायक आयुक्त अशोक कुमार त्रिपाठी, वाणिज्यकर अधिकारी अनिल कुमार शर्मा सहित छह-सात लोग पहुंचे। कागजात चेक करने के बहाने दुकान में रखा मोबाइल बैग में भरने लगे। विरोध जताने पर जबरन संजय को गाड़ी बैठाकर सेल टैक्स ऑफिस ले गए। मारपीट कर रुपए, ज्वेलरी छीन ली। हत्या की नीयत से उनका गला दबाया। साथ ही संजय के खिलाफ खोराबार थाना में फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया।

Posted By: Inextlive