अक्सर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं. लेकिन अब आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी.

RANCHI: जी हां, सीबीएसई ने स्कूलों को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब स्कूल मैनेजमेंट किसी भी स्टाफ की बहाली खुद से नहीं कर सकेगा। बल्कि पियून से लेकर बस ड्राइवर तक की बहाली कोई रेपुटेड एजेंसी ही करेगी। बिना वेरिफिकेशन किसी भी व्यक्ति को स्कूल में जॉब नहीं मिलेगी। इसकी रिपोर्ट सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों को वेबसाइट पर दो महीने में अपलोड करनी है। ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता भी रद की जा सकती है।

पेरेंट्स-टीचर-स्टूडेंट्स कमिटी

सीबीएसई की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल मैनेजमेंट को एक कमिटी भी बनानी होगी। इसके तहत बच्चों को स्कूलों में दी जाने वाली सुरक्षा पर पेरेंट्स बात करेंगे। वहीं, स्कूल मैनेजमेंट पेरेंट्स से रेगुलर फीडबैक भी लेंगे, ताकि उसके आधार पर सुरक्षा में सुधार किया जा सके। साथ ही बच्चों को स्कूल में जरूरी फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कैंपस में सीसीटीवी जरूरी

गाइडलाइन के तहत स्कूल कैंपस में सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करना है। इसके अलावा सभी कैमरे काम कर रहे हैं, इसकी भी मॉनिटरिंग स्कूल मैनेजमेंट को करनी है। वहीं, लोकल पुलिस स्टेशन से भी स्कूल में सेफ्टी को लेकर सिक्योरिटी आडिट कराना है। और अगर पुलिस की ओर से सिक्योरिटी को लेकर कोई सुझाव दिए जाते हैं, तो वह भी स्कूल मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करना होगा।

रेपुटेड एजेंसी ही ऑथोराइज्ड

बच्चों की सिक्योरिटी को देखते हुए स्कूलों को ऑथोराइज्ड एजेंसी से ही स्टाफ हायर करने का निर्देश है। ताकि बच्चों को स्कूलों में फ्रेंडली माहौल मिल सके। इसके अलावा स्टाफ्स का रिकार्ड भी चेक किया जाएगा कि उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। बच्चों के साथ स्टाफ्स के बिहेवियर को लेकर भी ट्रेनिंग देनी है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी होने पर बच्चे उनसे शेयर कर सकें।

Posted By: Inextlive