-भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी केंद्रों पर न्यूनतम सेवाएं बहाल

-मतदाता 12 अन्य पहचान पत्र से डाल सकेंगे वोट

Meerut: भारत निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीएम बी। चंद्रकला ने बताया कि आज मतदाता, मतदान उत्सव मनाएं। पोलिंग बूथ पर सुनिश्चित न्यूनतम सेवाएं मुहैया करा दी गई हैं। मतदाता पहचान के पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र मान्य किए गए हैं।

12 विकल्प

1-पासपोर्ट

2-ड्राइविंग लाईसेंस

3-राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र

4-बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक

5-पैनकार्ड

6-आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड

7-मनरेगा जॉब कार्ड

8-श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड

9-फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज

10-निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची

11-सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र

12-आधार कार्ड

एनआरआई कर सकेंगे वोट

डीएम ने बताया कि प्रवासी निर्वाचक (एनआरआई) जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

Posted By: Inextlive