प्रेस परिषद के अध्यक्ष काटजू की अर्जी पर कार्रवाई शुरू अभिनेता के अलावा दो अन्य की सजा भी कम करने के लिए दी गई है अर्जी


93 के बम धमाके'93 के मुंबई बम धमाकों से जुड़े हथियार रखने के मामले में दोषी करार बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त और दो अन्य की सजा कम करने को लेकर गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से राय मांगी है. भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू द्वारा इस बाबत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को अर्जी देने के बाद केंद्र ने यह कदम उठाया है. अर्जी गृह मंत्रालय पहुंचीकाटजू ने अपनी अर्जी में संजय दत्त और दो अन्य (जिसमें एक 70 वर्षीय महिला भी शामिल है) की सजा को मानवीय आधार पर कम करने की मांग की है. राष्ट्रपति द्वारा इस अर्जी को गृह मंत्रालय के पास भेजने के बाद महाराष्ट्र सरकार को राय देने को कहा गया है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने बॉलीवुड अभिनेता और दो अन्य के व्यवहार पर जेलर की टिप्पणी के अलावा कुछ अन्य मुद्दों पर उनके विचार मांगे हैं.


42 माह की सजा और काटनी थी

बताते चलें कि विशेष टाडा अदालत ने संजय दत्त को हथियार रखने के मामले में दोषी करार देते हुए छह साल की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर पांच साल कर दिया था. इस सजा के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दायर की, लेकिन शीर्ष अदालत ने 10 मई को उनकी अर्जी ठुकरा दी थी. इस मामले में संजय दत्त 18 महीने की सजा पहले ही भुगत चुके हैं, ऐसे में उन्हें 42 माह की सजा और काटनी है. फरलो नियम पुणे की यरवदा जेल में सजा काटने के लिए भेजे गए संजय दत्त फिलहाल बाहर हैं. अभिनेता को अच्छे आचरण के आधार पर एक अक्टूबर को 14 दिन की छुट्टी मिली जिसे बाद में अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था. यह छुट्टी फरलो नियम के तहत मिली है जिसके मुताबिक कैदी को अधिकतम 14 दिन की छुट्टी दी जाती है. यह छुट्टी देने का अधिकार जेल अधिकारियों को होता है. दत्त अब 29 अक्टूबर को अपने सेल में वापस आएंगे.

Posted By: Subhesh Sharma