वित्‍त मंत्रालय ने बैंक अकाउंट और पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है। बैंक खाते से आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय थी। वहीं पैन से आधार लिंक करने की तारीख हाल ही में 31 दिसंबर से बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी गई थी।


आधार से पैन जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर से बढ़कर हो गई थी 31 मार्चमंगलवार को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बैंक अकाउंट और पैन की डेडलाइन अनिश्चित काल के लिए टाल दी है। सरकार जल्दी ही नई डेडलाइन की घोषणा करेगी। पैन बनवाना तकरीबन हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अभी तक यह माना जा रहा था कि यदि आपने अपने पैन को 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं कराया तो आप आयकर रिटर्न न भर पाएंगे और न ही रिटर्न क्लेम कर पाएंगे। तब बिना पैन के बैंक अकाउंट या तकरीबन हर प्रकार की वित्तीय सेवाओं का लेन-देन नहीं कर पाते। जिनका पैन 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं हो पाता वे सभी पैन कार्ड रद कर दिए जाते। लेकिन अब जब तक सरकार नई डेडलाइन की घोषणा नहीं करती लोग राहत की सांस ले सकते हैं।
आधार कार्ड लिंक कराने के नाम पर निजी जानकारी बैंक कर रहे लीक, ऐसे करें चेकमोबाइल को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 6 फरवरी


मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। यह डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। इस तारीख के बाद बिना आधार का कोई भी मोबाइलन नंबर सेवा में नहीं रहेगा। सरकार और कोर्ट ने यह कदम मोबाइल से बढ़ रहे फ्रॉड और अपराधों को ध्यान में रखते हुए किया है। अकसर अपराधी या आतंकी फर्जी आईडी पर सिम का दुरुपयोग करते थे।इन 6 चीजों को 31 दिसंबर तक करा लें आधार से लिंक, आपके लिए नहीं बढ़ी आखिरी तारीख

Posted By: Satyendra Kumar Singh