केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयकों को आज राज्यसभा में पेश करेंगे। ये वही बिल हैं जिन्हें लेकर संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है। आप भी जानें क्या हैं ये फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 और फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020...


नई दिल्ली (एएनआई)। मानसून सत्र के सातवें दिन रविवार को आज कृषि सुधार विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमरदो कृषि क्षेत्र विधेयकों को पेश करेंगे। ये बिल फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) बिल, 2020 और फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, 2020 हैं। दोनों हाल ही में लोअर हाउस ने ध्वनि मत से पास हुए हैं।फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) बिल, 2020 किसानों के उत्पादन के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति देता है और कृषि उत्पादों को सीधे ऑनलाइन खरीदने और बेचने की सुविधा के लिए ट्रांजैक्शन प्लेटफार्म स्थापित करने की परमिट देता है। ऐसे में फायदा ये है कि किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं। फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल , 2020


इस विधेयक के तहत किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन या पालन से पहले एक फार्मिंग एग्रीमेंट होगा। कृषि उपज की खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली गारंटी प्राइज का जिक्र इस एग्रीमेंट में किया जाएगा। ऐसे में किसान कृषि उत्पादों को प्रायोजकों को आसानी से बेच सकेंगे।

किसानों और बिचौलियों और अन्य बाधाओं के कृषि क्षेत्र से छुटकारा दिलाएंगे ये विधेयक

एक ओर विधेयकों के पारित होने में जहां विपक्ष विरोध जता रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन्हें ऐतिहासिक बताया था और कहा था कि वे किसानों और बिचौलियों और अन्य बाधाओं के कृषि क्षेत्र से छुटकारा दिलाएंगे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि ये कृषि सुधार विधेयक किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए दरवाजे खोलेंगे, जिससे उन्हें अपनी उपज के लिए अधिक लाभ होगा।

Posted By: Shweta Mishra