रांची : देवघर कोषागार से संबंधित चारा घोटाला मामले में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव व देवघर के तत्कालीन उपायुक्त सुखदेव सिंह और बिहार के पूर्व डीजीपी व निगरानी ब्यूरो के आईजी डीपी ओझा सहित सात के खिलाफ सुनवाई मंगलवार को होना है.

- सुखदेव सिंह व डीपी ओझा के खिलाफ जारी है समन

- तेजस्वी, रघुवंश, शिवानंद के खिलाफ भी सुनवाई

- सीबीआइ के दो सरकारी गवाह को जारी है शो-कॉज नोटिस

अदालत से शो-कॉज नोटिस जारी
लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी, रघुवंश प्रसाद सिंह व शिवानंद तिवारी के अलावा सीबीआइ के दो सरकारी गवाह शिव कुमार पटवारी और शैलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ भी सुनवाई होगी। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपियों के खिलाफ समन व नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। सुखदेव सिंह व डीपी ओझा के खिलाफ समन जारी है। वहीं तेजस्वी, रघुवंश, शिवानंद व मनीष तिवारी के खिलाफ अदालती अवमानना नोटिस और सीबीआइ के दो सरकारी गवाह शिव कुमार पटवारी और शैलेश प्रसाद सिंह पर अदालत से शो-कॉज नोटिस जारी है।
सुनील सिंह को प्रभार सौंपा गया
सभी आरोपियों को अदालत में उपस्थित होकर पक्ष स्पष्ट करने का आदेश न्यायालय ने दिया है। सुनवाई की तिथि मंगलवार (23 जनवरी) को निर्धारित है। हालांकि, जज शिवपाल सिंह फिलहाल छुट्टी पर हैं। उनकी जगह न्यायाधीश सुनील सिंह को प्रभार सौंपा गया है। फिलहाल सुखदेव सिंह ने सीबीआई कोर्ट के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसपर मंगलवार को सुनवाई होगी।

Posted By: Inextlive