मामला मरघट की जमीन के बैनामे का अपराध धोखाधड़ी का पाया गया.

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PRAYAGRAJ: सांसद साक्षी महाराज के विरुद्ध विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में चल रहे धोखाधड़ी के मुकदमे में छह मई 2019 को आरोप के बिन्दुओं पर सुनवाई होगी. उक्त आदेश विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने जारी किए हैं.

कई को मिली जमानत
कोर्ट में सह अभियुक्त स्वामी सच्चिदानन्द, उमाशंकर, सत्य प्रकाश, प्रेम सिंह, मुकेश कुमार, कायम सिंह ने वारंट निरस्त करने की अर्जी पेश की. कोर्ट ने सुनवाई के बाद 50 हजार रुपए के निजी मुचलका पेश करने पर आरोपितों को रिहा किए जाने का आदेश दिया.

अब तय होंगे आरोपी
अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि आरोपितों के विरुद्ध पत्रावली में कोई ऐसा आदेश नहीं है जिससे यह प्रतीत हो कि आरोपितों के विरुद्ध किन-किन धाराओं में विचारण किया जाएगा. कोर्ट ने पत्रावली का परिशीलन किया तो पाया कि अभियोजन व बचाव पक्ष के तर्क में बल है. आरोपितों के विरुद्ध आरोप तय होने के बाद ही गवाही ली जा सकती है. उक्त त्रुटि एटा जिले की सम्बंधित अदालत से हुई है. अब अग्रिम सुनवाई तिथि पर आरोप के विन्दुओं पर चर्चा होगी.

डीएम ने कराई थी जांच
रपट के मुताबिक अभियुक्तों के विरुद्ध एटा जिले के कोतवाली नगर में 22 जून 2012 को डॉ. सुजाता वर्मा ने इस आशय की तहरीर दी थी कि अभियुक्तों ने एकराय होकर मरघट की भूमि का बैनामा कराया है. इसकी जांच डीएम एटा ने कराया. मामला सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया.

Posted By: Vijay Pandey