EPFO New Rules: क्लेम प्रोसेस के लिए नहीं होगी चेक बुक-पास बुक की जरूरत, EPFO ने सबस्क्राइबर्स को दी राहत
कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। EPFO New Rules: करोड़ो खाताधारकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नए नियमों के साथ अपने सब्सक्राइबर्स को ईपीएफ के क्लेम प्रोसेस में राहत देते हुए क्लेम के रुल्स को चेंज किया है। ईपीएफओ ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अब क्लेम प्रोसेस को आसान कर दिया गया। अब क्लेम करने के लिए बैंक पासबुक और चेकबुक की जरुरत नहीं पड़ेगी। ईपीएफओ ने बताया कि यूजर्स अगर और सभी शर्तों को पूरा कर देते हैं, तो क्लेम सेटलमेंट के लिए इसकी कॉपी अपलोड नहीं करनी होगी।
किस वजह से ईपीएफओ ने फैसला लिया?
दरअसल, ईपीएफओ ने यह फैसला क्लेम रिजेक्शन की संख्या में कमी लाने के लिए लिया। क्योंकि इसके पहले बैंक पासबुक या चेक बुक लीफ की कॉपी अपलोड न करने पर कई ईपीएफओ क्लेम रिजेक्ट हो रहे थे। लेकिन अब इस नए रूल आने के बाद क्लेम रिक्वेस्ट में सबस्क्राइबर्स को आसानी होगी और ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी।
क्लेम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं?
ईपीएफओ ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि उन मेंबर्स को छूट मिलेगी, जिन्होनें दूसरे वैलिडेशन प्रोसेस को पूरा किया हो। इसमें बैंक की केवाईसी का ऑनलाइन वेरिफिकेशन, डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट), बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन और UIDAI के आधार नंबर का वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा किया हो।