- चाइनीज मांझे की चपेट में आकर हो चुकी हैं कई मौतें

BAREILLY:

चाइनीज,नायलॉन और आयरन मिक्स मांझा का प्रयोग कर पतंग उड़ाने के दौरान कई सारी मौतें और दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मामले पर राज्य सरकार बनाम थाना कोतवाली के सुनहरी मस्जिद निवासी आफताब के चल रहे वाद में मंडे को सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें चाइनीज मांझा की रिटेल और होल सेल बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है।

यह है मामले

गौरतलब है कि 13 सितम्बर 2013 को चाइनीज मांझे की चपेट में आकर एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा 9 अप्रैल 2015 को एक व्यक्ति की गर्दन कट गई थी। हालांकि, इलाज के बाद वह बच गया। 23 फरवरी 2015 को काइट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने न्यायालय में कई मामलों का उदाहरण देते हुए चाइनीज मांझा की बिक्री बंद करने की मांग की थी। वहीं, अन्य तथ्यों, सुबूतों और गवाहों के बयान की जांच के बाद सही पाए जाने पर बिक्री पर रोक लगाने का आदेश हुआ है।

होगी जांच और कार्रवाई

सिटी मजिस्ट्रेट ने फैसले के बाद जारी आदेश में विक्रेताओं को तत्काल प्रभाव से बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी थाना क्षेत्रों के प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि वह अपने क्षेत्रों में चाइनीच मांझा की बिक्री की सघन जांच कराएं। छोटी दुकानों समेत बड़ी दुकानों पर भी औचक छापेमारी करें कहीं भी फुटकर या बहुतायत में भंडारण पाए जाने पर विक्रेता के खिलाफ धारा 133 के तहत विधिक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।

Posted By: Inextlive