रांची: रांची के न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने लोअर बाजार थाना कांड संख्या 75/ 2009 की सुनवाई करते हुए नामजद सभी आरोपियों की जमानत रद्द कर दी है। आरोपियों में शांति पूरण खलखो, वीणा खलखो, हिमांशु कुजुर, जया बोदरा, जयंत कुजुर विल्सन लकड़ा, सैभूम भेंगरा, मनीष डाडेल और दिलीप मलुआ की अग्रिम जमानत खारिज की गई है। अब इन सभी को 10 दिनों के अंदर कोर्ट में सरेंडर करना है।

4 घंटे तक बनाया था बंधक

बता दें कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की बहू बाजार स्थित सीएनआई डाइसिस के हॉल में बिशप बी पास्के की अध्यक्षता में चल रही बैठक में इन आरोपियों पर हंगामा करने का आरोप है। आरोपियों ने हॉल में घुसकर सीएनआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो। जयंत अग्रवाल पर जानलेवा हमला किया था। जिसके कारण उन्हें काफी चोटें भी आई थी। बार-बार अनुरोध करने पर कि उनके सीने में दर्द हो रहा है इसके बाद भी उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया और 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। बाद में जब वह एंबुलेंस से मेडिका पहुंचे तब डॉक्टरों ने उनके हार्ट का ऑपरेशन किया जिसके चलते उनकी जान बचाई जा सकी। बिशप बी बास्के ने लोअर बाजार थाने में इस घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 427, 307, 144, 149, 342 में केस दर्ज किया गया। अभियुक्तों की ओर से रांची के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों पक्षों को मेडिएशन सेंटर में जाने को कहा। मध्यस्थता केंद्र में भी अभियुक्तों ने न्यायालय परिसर में ही शिकायत कर्ताओं पर हमला कर दिया तथा मारपीट और गाली-गलौज भी की। बाद में मध्यस्थता केंद्र के सचिव के समक्ष अभियुक्तों में लिखित माफीनामा दिया। इस मामले में शनिवार को न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद आरोपियों की अग्रिम जमानत कर दिया।

Posted By: Inextlive