-डीएम के आदेश पर स्वीमिंग पूल्स भी रहेंगे बंद

आगरा: ताजनगरी में रविवार को कोरोना का 'कफ्यू' काबिज हो गया। आगरा में एक युवती में कोरोनावायरस की पुष्टि के बाद देर रात डीएम प्रभु एन सिंह ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। मौजूदा स्थिति को भांपते हुए डीएम ने जनपद के सभी सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और क्लबों को सोमवार, 16 मार्च से 31 मार्च तक के लिए बंद करने के आदेश दे दिए। होटलों, गु्रप हाउसिंग सोसाइटी एवं अन्य स्थानों पर बने स्वीमिंग पूल्स भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे। रविवार रात डीएम ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया।

देर रात जारी किए आदेश

कोरोनावायरस से बचाव, नियंत्रण के लिए डीएम प्रभु एन सिंह ने रविवार रात बंदी का फरमान जारी किया। डीएम ने स्वीमिंग पूल्स, सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और क्लबों पर 31 मार्च तक तालाबंदी के आदेश दिए हैं। सोमवार से लागू इस आदेश के बाद यदि कोई भी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, क्लब या स्वीमिंग पूल का संचालन करता मिलेगा उसके खिलाफ महामारी अधिनियम 1897 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम ने जनसामान्य से अपील की कि वे सार्वजनिक आयोजन, भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाकर रहें। रविवार को हेल्थ डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद डीएम ने बंदी आदेश जारी करते हुए कोरोनावायरस से लड़ने की तैयारियों की समीक्षा की।

स्कूल-कॉलेज 23 तक बंद

देश में कोरोनावायरस को महामारी घोषित कर दिया गया है। शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए डीएम ने जनपद के सभी स्कूल, कॉलेजों को 23 मार्च तक बंद करने रविवार को जारी किए। पूर्व में यह आदेश 22 मार्च तक प्रभावी थे। डीएम ने जारी आदेश में आगरा के सभी इंटर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, टेक्निकल/मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डिग्री कॉलेज, आवासीय संस्थान को 23 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इस अवधि तक शिक्षा संस्थाओं में सभी क्लासेस और इंटरनल एग्जाम पर भी डीएम ने रोक लगा दी है। बोर्ड, अनिवार्य प्रतियोगी परीक्षाएं ही इस अवधि में हो सकेंगी।

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मौजूदा स्थिति को भांपते हुए जनपद के सभी सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और क्लबों को सोमवार, 16 मार्च से 31 मार्च तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। होटलों, गु्रप हाउसिंग सोसाइटी एवं अन्य स्थानों पर बने स्वीमिंग पूल्स भी 31 मार्च तक बंद रहेंगे।

-प्रभु एन सिंह, जिलाधिकारी, आगरा

Posted By: Inextlive