-वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश

-सभी जिलों में तय नियम के मुताबिक फाइनल होंगे रेट

देहरादून:

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद अब वित्त विभाग ने आज से जमीनों के सर्किल रेट करीब आधे करने का शासनादेश जारी कर दिया है। कैबिनेट ने अलग-अलग जगहों के सर्किल रेट्स करीब पचास फीसदी तक घटाने का फैसला किया था। यह फैसला आज यानि गुरुवार से लागू हो जाएगा।

आम लोगों को राहत

सर्किल रेट घटाने का शासनादेश जारी होने के बाद आम लोगों को काफी राहत मिली है। खासकर उन लोगों को जिन्हें आशियाने के लिए जमीन खरीदनी है। अब प्रदेश के सभी जिलों में शासन की ओर से मुहैया कराए गए फार्मूले के आधार पर नए सर्किल रेट तय होंगे।

इस तरह तय होंगे रेट

कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेशभर के अ‌र्द्धनगरीय क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि भूमि के बढ़े सर्किल रेट की दरों में औसतन 50 फीसदी की कमी होगी। सर्किल रेट में संशोधन के लिए वर्ष 2012 के सर्किल रेट को बेस माना गया है। 2012 की मूल्यांकन सूची में सामान्य वार्षिक वृद्धि 10 फीसदी के मुताबिक चार सालों में यानी वर्ष 2016 में सामान्य वृद्धि 40 फीसद तय की गई है। लिहाजा इस वर्ष बीती जनवरी माह में जिन क्षेत्रों में सर्किल रेट 40 फीसदी तक बढ़े थे, उनकी दरों में बदलाव नहीं होगा। 40 फीसदी से 80 फीसद तक वृद्धि वाले क्षेत्रों में वृद्धि 40 फीसदी तक सीमित रहेगी। 80 फीसद से अधिक वृद्धि वाले क्षेत्रों में 80 फीसदी को 40 फीसदी तक सीमित किया गया है। इसके अलावा शेष वृद्धि का केवल 30 फीसदी के योग के मुताबिक दर का निर्धारण किया गया है। यह भी ध्यान रखा गया है कि वर्ष 2014 में निर्धारित दर से 10 फीसद अधिक आकलित दर से कम नहीं हो।

Posted By: Inextlive