-पावर कॉरपोरेशन फ्लैट मालिकों को पर्सनल कनेक्शन देने की तैयारी हुई तेज

-अपना कनेक्शन होने पर बिल्डर फ्लैट मालिकों से नहीं वसूल सकेंगे मनमाना बिजली बिल

सिटी में बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाकर बेचने वाले बिल्डर अब फ्लैट मालिकों से मनमाना बिजली बिल नहीं वसूल पाएंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग ऐसी इमारतों में बिजली सप्लाई को लेकर बिल्डर्स पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने ऐसे भवनों में सिंगल पॉइंट कनेक्शन के बजाय मल्टीपल कनेक्शन जारी करने का फैसला लिया है। जिससे कि हर उपभोक्ता के पास अपना बिजली कनेक्शन हो सके। अधिकारियों की मानें तो इस कदम से अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वाले बिल्डर से कनेक्शन लेने के बजाए सीधे बिजली विभाग से अपना अलग कनेक्शन ले सकेंगे। यही नहीं आयोग ने अपार्टमेंट में बिजली कनेक्शन लेने संबंधी नियमों में भी बदलाव करने का मन बनाया है।

अक्सर मिलती है शिकायतें

जानकारों का कहना है कि इन भवनों में बिजली बिल को लेकर फ्लैट खरीदार व बिल्डर के बीच विवाद की शिकायतें बिजली कंपनियों और नियामक आयोग में पहुंचती रहती हैं। कई खरीदारों ने बिल्डर्स के खिलाफ आयोग में भी शिकायत कर रखी है। इन समस्याओं को देखते हुए ये नया कदम उठाया गया है। अधिकारियों की मानें तो 31 मार्च 2019 तक सभी सिंगल पॉइंट कनेक्शन वाले मल्टी स्टोरी भवनों को मल्टीपल कनेक्शन में तब्दील कराना होगा।

वर्तमान में ऐसे मिलता है कनेक्शन

बहुमंजिलें अपार्टमेंट बनने के दौरान बिल्डर वहां के सभी फ्लैट में पावर सप्लाई के लिए एकल कनेक्शन लेकर हैवी ट्रांसफॉर्मर लगवाता है जिसका भुगतान वह खुद करता है। बिल्डर बिजली के इस एकल कनेक्शन से सभी फ्लैट को अलग अलग मीटर लगाकर कनेक्शन देता है और बिजली नहीं आने पर जेनरेटर से पावर बैकअप भी उपलब्ध कराता है। इसके लिए बिल्डर अपने ढंग से दरें तय करते हैं।

नये नियम के बाद ऐसे कनेक्शन

जो फ्लैट मालिक बिल्डर का कनेक्शन हटाकर अपना अलग कनेक्शन लेना चाहेंगे, उन्हें इमारत के बाहर लगे मुख्य पोल से फ्लैट तक केबल का खर्च देना होगा फिर उन्हें अलग कनेक्शन मिल जाएगा। नियम बदलने के बाद जो नए अपार्टमेंट बनेंगे, बिल्डर उनमें अलग से बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था किया करेंगे। इस तरह की नई व्यवस्था से सिटी के हजारों फ्लैट मालिकों को राहत मिल जाएगी।

31 मार्च 2019 तक होगी व्यवस्था

बनारस समेत प्रदेश के उन सभी बिल्डर्स को 31 मार्च 2019 तक मल्टीपल कनेक्शन की व्यवस्था करनी होगी जहां अभी सिंगल पॅाइंट कनेक्शन दिए गए हैं। इसके बाद फ्लैट खरीदने वाले सीधे बिजली विभाग से कनेक्शन ले सकेंगे।

फ्लैट मालिकों ये है समस्या

-बिल्डर सिंगल पॉइंट कनेक्शन लेकर तय टैरिफ के विपरीत 10-15 रुपये प्रति यूनिट तक की दर से बिल वसूलते हैं।

-बिल्डर मीटर में छेड़छाड़ करके बिजली चोरी भी करते हैं जिससे बिजली कंपनियों को चपत लगती है।

-अलग से जमानत राशि जमा कराकर भी उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है।

-कनेक्शन देते समय बिल्डर खरीदारों से लाखों रुपये बतौर जमानत राशि वसूलते हैं।

-नये नियम के बाद अपार्टमेंट के बाहर लगने वाले ट्रांसफॉर्मर से फ्लैट मालिकों को दिया जाएगा कनेक्शन

इस बाबत शीर्ष स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। अभी इस नए नियम के आदेश की कॉपी पीवीवीएनएल में नहीं पहुंची है। आदेश मिलते ही अपार्टमेंट में मल्टीपल कनेक्शन नियम लागू कर दिया जाएगा।

राकेश सिन्हा, पीआरओ, पीवीवीएनएल

Posted By: Inextlive