जमीन बिक्री में फ्रॉड करने का आरोप, सिविल लाइंस में दर्ज है मुकदमा

निगरानी याचिका के सहारे नहीं मिली राहत, CJM court ने जारी किया कुर्की का आदेश

ALLAHABAD: सिविल लाइंस में करोड़ों की जमीन फ्रॉड करके बेचने के आरोपी बसपा के पूर्व विधायक सईद अहमद की सम्पत्ति कुर्की करने का आदेश सीजेएम कोर्ट ने जारी कर दिया है। जिला जज की कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल करके पूर्व विधायक की बचने की कोशिश फिलहाल नाकाम हो गई है। याचिका पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

30 दिन में दें जमानत के लिए अर्जी

मामला सिविल लाइंस की एक जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। पूर्व बसपा विधायक सईद अहमद ने यह जमीन होटल मिलन के मालिक सरकार जोगिन्दर सिंह को बेची थी। जमीन की मोटी रकम लेने के बाद भी पूर्व विधायक कब्जा दिला पाने में नाकाम रहे तो पैसा वापस करने की मांग उठ गई। आरोप है कि इस पर श्री अहमद ने होटल मालिक को धमकी दी। इसी के आधार पर सिविल लाइंस थाने में फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस पूर्व विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इसी पर शनिवार को सीजेएम रेशमा प्रवीण की अदालत में सुनवाई थी। कोर्ट ने पूर्व विधायक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने और उनकी संपत्ति कुर्क की नोटिस जारी करने का आदेश इंस्पेक्टर सिविल लाइंस को दिया। इस बीच सईद अहमद की ओर से याचिका पेश की गई, जिसमें तीस दिन के भीतर कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी देने का निर्देश दिया गया। लेकिन वह हाजिर नही हुए।

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दो तक कोई कार्रवाई न करें

इस मामले में 25 मई को पूर्व विधायक की ओर से अर्जी दी गई कि जिला जज के समक्ष निगरानी याचिका दाखिल है। जिसमें दो जून को सुनवाई होना है, इसलिए कोई कार्रवाई नही की जाए। वादी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व विधायक के खिलाफ पूर्व में गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का आदेश दिया गया है। अब वह शहर से भागने की फिराक में हैं और अपनी संपत्ति हटवा रहे हैं। इस पर कोर्ट ने सम्पत्ति कुर्क करने का नोटिस जारी करने के साथ उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया।

इलाहाबाद की फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के दबंग विधायक सईद अहमद पर आरोप है कि उन्होंने शहर के सबसे पाश इलाके की एक ज़मीन को कई लोगों से बेचने का एग्रीमेंट कर सभी से लाखों रूपये वसूल कर लिए थे।

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95 लाख रूपये एडवांस लेकर किया था रजिस्टर्ड एग्रीमेंट

बसपा के टिकट पर विधायक बनने के बाद 2012 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सईद अहमद दबंग नेता माने जाते हैं। शहर के बड़े बिजनेसमैन सरदार जोगिन्दर सिंह का आरोप है कि विधायक सईद अहमद ने आठ साल पहले सिविल लाइंस स्थित जमीन के लिए उनसे 95 लाख रुपये एडवांस लेकर उनसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था। कई साल बीत जाने के बावजूद विधायक ने जब न तो ज़मीन दी और न ही उनके एडवांस पैसे लौटाए तो बिजनेसमैन जोगिन्दर सिंह ने अदालत से आदेश कराकर विधायक के खिलाफ दो साल पहले पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी। आरोप है कि विधायक सईद अहमद ने साल 2011 का एक फर्जी कागज तैयार कर पैसे लौटाने का दावा किया है, जबकि साल 2012 के विधानसभा चुनाव के नॉमिनेशन में उन्होंने जो हलफनामा दाखिल किया था, उसमें इसी व्यापारी के नब्बे लाख रुपये उधार होने की बात कही थी।

Posted By: Inextlive