50 हजार से अधिक का सामान ऑनलाइन मंगाने पर दिखाना होगा ई-वे बिल-3। यूपी में हुआ अनिवार्य।

BAREILLY: ऑनलाइन बाजार में टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने ई-वे बिल-3 को अनिवार्य कर दिया है। अब यदि कोई भी 50 हजार से ज्यादा का माल ऑनलाइन मंगवाता है, तो उसको ई-वे बिल-3 अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। राजस्व बढ़ाने के लिए कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कोरियर कंपनियों के यहां छापेमारी भी करेंगे। ताकि ई-वे बिल-3 की चेकिंग की जा सके।

 

माल सीज कर लगेगी पेनाल्टी

यदि, किसी के पास ई-वे बिल-3 नहीं मिलता है, तो उसके माल को सीज कर पेनाल्टी वसूली जाएगी। पेनाल्टी का रुपया जमा नहीं करने की स्थिति में माल की नीलामी भी की जा सकती है। कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड वन एके गुप्ता ने बताया कि ई-वे बिल www.comtax.up.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

 

होती है टैक्स चोरी

बरेली में कोरियर कंपनियों के अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां या व्यापारी हैं जो कि ऑनलाइन माल मंगाते हैं, जिसका अभी तक कोई हिसाब नहीं रहता था। चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ पाना भी काफी मुश्किल होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 50 हजार से ऊपर जो भी माल मंगाएंगे उसका हिसाब रखना होगा। नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

ऑनलाइन माल की खरीद करने वालों के लिए ई-वे बिल-3 अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सरकारी राजस्व काफी बढ़ेगा। साथ ही ऑनलाइन माल की खरीद-बिक्री पर अभी तक जो टैक्स चोरी होती थी उस पर लगाम लगेगी।

एके गुप्ता, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड वन- कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट

Posted By: Inextlive