- मुकदमें की विवेचना में धारा 376 के स्थान पर 376डी का इजाफा

Meerut। जागृति विहार के अमन हास्पिटल में हैवानियत भी हदें पार कर गई, मुकदमें में परत दर परत हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अदालत ने माना कि छात्रा के साथ दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म किया है, इसलिए सामूहिक दुष्कर्म का धारा का इजाफा कर दिया गया। वहीं अमित मरिंडा को जेल भेजने के बाद फरार आरोपियों की धरपकड़ को पुलिस की टीमें छापामारी कर रही है।

क्या था मामला

मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार की रहने वाली एलएलबी की छात्रा के साथ मारपीट से लेकर दुष्कर्म और छेड़छाड़ तथा अपहरण के प्रयास किया गया। छात्रा के मुताबिक, तीन फरवरी को हुई मारपीट की वजह आरोपी सुभाष भारती टेस्ट ट्यूब के जरिए बेबी पैदा करने की बात कह रहा था, जिसका छात्रा ने विरोध किया। इसको लेकर अमन हास्पिटल के स्टाफ ने छात्रा को गिरा-गिरा का पीटा गया। आरोपियों की दरिंदगी को मौका-ए-वारदात के फोटो बयां कर रहे हैं। एसओ और अस्पताल के कर्मी मामले को तीन दिन से दबाए बैठे रहे। पीडि़ता भी डर के चलते अपनी रिश्तेदारी में चली गई थी।

एसएसपी से शिकायत

पीडि़ता के साथ मेरठ कॉलेज के छात्र खड़े हुए तो उसने मामले की शिकायत एसएसपी से की, जिसके बाद छह आरोपियों गेस्ट हाउस के मालिक सुभाष भारती निवासी शास्त्रीनगर, डॉ। तैमूर निवासी पीपली खेड़ा खरखौदा, मुर्तजा निवासी मुबारकपुर मुरादाबाद और नर्स सपना निवासी जागृति विहार एवं नेहा निवासी रुकनपुर और अमित मरिंडा को जेल भेज दिया। प्रकाश में आए चार युवकों को अभी पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस ने सभी आरोपियों को एफआईआर के साथ अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने गहनता से विचार करते हुए घटनाक्रम को करीब से समझा। इसके बाद सभी आरोपियों को दुष्कर्म का आरोपी माना है, अदालत ने मान लिया कि छात्रा के साथ दुष्कर्म नहीं, सामूहिक दुष्कर्म किया गया है।

बढ़ाई गई धाराएं

कोर्ट ने सभी आरोपियों पर धारा फ्7म्डी का इजाफा करने के आदेश दिए। अदालत ने विवेचना के तहत सभी आरोपियों पर दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी है। बता दें कि पुलिस की रिपोर्ट में सुभाष भारती पर दुष्कर्म का आरोप था, बाकी के नौ आरोपियों पर मारपीट, छेड़छाड़ करने के आरोपी बनाए गए थे। एसएसपी सुभाष सिंह बघेल ने बताया कि अदालत के आदेश पर पालन करते हुए मुकदमें को सामूहिक दुष्कर्म में बदल दिया।

Posted By: Inextlive