आरटीओ के सॉफ्टवेयर में अभी तक अपडेट नहीं हुई नई पेनाल्टी

126 ओवर स्पीड वाहनों के चालान किए दो दिनों में

65 फोटो चालान पहले दिन किए अभियान के तहत

61 वाहन चालकों का फोटो चालान किया गया दूसरे दिन

Meerut। ट्रैफिक नियमों की सख्ती का असर सड़कों पर दिखने तो लगा है, लेकिन जुर्माना वसूलने में आरटीओ विभाग ही कन्फ्यूजन की स्थिति में है। हालत यह है कि आरटीओ प्रवर्तन दल की ओर से ताबड़तोड़ चालान काटे तो जा रहे हैं, लेकिन वे नए या पुराने फॉर्मेट में वसूले जाएंगे इस पर दुविधा की स्थिति है। वहीं, विभाग के साफ्टवेयर में नई पेनाल्टी को भी अपडेट नहीं किया गया है। हालत से छुटकारा पाने के लिए विभाग ने फोटो चालान का सहारा लिया है। हालांकि, आला अधिकारियों का कहना है कि जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट होगा।

फोटो चालान का सहारा

आरटीओ प्रवर्तन दल की ओर से इन दिनों फोटो चालान किए जा रहे हैं। जिसे लखनऊ के लिए डिस्पैच कर दिया जाता है। इसके बाद डाक के माध्यम से चालान वाहन चालक के घर पहुंचता है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो दरअसल, डाक को पहुंचने में तीन से चार दिनों का समय लगेगा, उम्मीद है कि इन दिनों में साफ्टवेयर परचालान का नया फॉर्मेट अपडेट हो जाएगा।

अपडेट नहीं सॉफ्टवेयर

गौरतलब है कि आरटीओ प्रवर्तन दल की ओर से तीन दिन से ओवर स्पीड अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में ओवर स्पीड की पहले 2 हजार रुपए की पेनाल्टी थी, लेकिन अब नए संशोधन के बाद ओवर स्पीड पर पांच हजार का जुर्माना लागू किया गया है। ऐसे में दो दिन से जारी अभियान के तहत प्रवर्तन दल द्वारा फोटो चालान कर वाहन मालिक के सीधा घर पर भेजे जा रहे हैं। फोटो चालान के बाद विभाग द्वारा वाहन मालिक के नाम पर डाक के माध्यम से चालान भेजा रहा है। ऐसे में जब वाहन मालिक चालान का जब भुगतान करेगा तब तक संभवता नया टैरिफ लागू हो जाएगा। यदि ऐसा नही तो वाहन मालिक से पुरानी दरों पर ही जुर्माना लिया जाएगा।

नई पेनाल्टी को अभी सॉफ्टवेयर में अपडेट नही किया गया है। इसलिए अभी फोटो चालान कर वाहन चालक के घर पर भेजे जा रहे हैं। जब तक चालान भुगतान कराया जाएगा तब तक संभावना है नई पेनाल्टी अपडेट हो जाएगी।

दिनेश कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन

नए नियमों पर चालान नहीं कर रही ट्रैफिक पुलिस

यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भले ही चालान के रेट में बदलाव हो गया है, लेकिन यह नियम अभी तक मेरठ में लागू नहीं हुआ है। मेरठ में पुराने रेट्स में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान किए जा रहे है। पुराने रेट में चालान शुल्क जमा किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नए नियमों का आदेश अभी लखनऊ से नहीं आया है, लखनऊ से आदेश आने के बाद ही नए रेट में चालान होंगे।

नए नियम यह है

अपराध जुर्माना पूर्व में वर्तमान में

सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 300 1000

दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी100 1000

हेलमेट नहीं पहनने पर 200 1000 व तीन महीने के लिए लाइसेंस निरस्त

एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 00 10000

बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 500 5000

लाइसेंस रद्द होने के बावजूद चलाने पर 500 10000

ओवर स्पीड 400 2000

खतरनाक ड्राइविंग करने पर 1000 5000

शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 10000

ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1000 5000

बिना परमिट पाए जाने पर 5000 10000

गाडि़यों की ओवरलोडिंग 2000 उसके बाद प्रति टन 1000 2000 उसके बाद प्रति टन2000

बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर 1000 2000

नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 00 25 हजार और तीन साल की सजा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द और गाड़ी के मालिक व नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे, नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं

अभी पुराने रेट पर चालान किए जा रहे है। नए नियमों का अभी शासन से आदेश नहीं आया है। आदेश आने के बाद नए नियमों के तहत चालान काटे जाएंगे।

संजीव वाजपेयी, एसपी ट्रैफिक

Posted By: Inextlive