Kanhaiya Kumar Sedition Case पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की। कांग्रेस नेता ने कहा राजद्रोह कानून को लेकर केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी समझ कम है।

नई दिल्ली (आईएएनएस)। Kanhaiya Kumar Sedition Caseदिल्ली सरकार 2016 के राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के बाद से विरोधियों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 2016 के राजद्रोह मामले में जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि राजद्रोह कानून को लेकर केंद्र सरकार की तरह ही दिल्ली सरकार की भी समझ कम है। मैं कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाने के लिए दी गई मंजूरी से पूरी तरह से कड़ा विरोध करता हूं।

दिल्ली सरकार ने राजद्रोह मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य पर 2016 के राजद्रोह मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 19 फरवरी को दिल्ली के गृह सचिव को पत्र लिखकर जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार से जुड़े जेएनयू देशद्रोह मामले में मंजूरी देने की प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध किया था।

9 फरवरी 2016 को यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे लगाए थे

दिल्ली की एक अदालत ने छात्र नेता कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार से स्थिति की रिपोर्ट जारी करने से संबंधित एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने को कहा था। इस साल जनवरी में एक अदालत में दायर चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य लोगों ने 9 फरवरी 2016 को विश्वविद्यालय परिसर में जुलूस का नेतृत्व देश विरोधी नारे लगाए थे।

Posted By: Shweta Mishra