-खरीदने के 13 वें दिन खराब हो गया था नया टैबलेट, सर्विस सेंटर पर सॉफ्टवेयर डालने के लिए गए रुपए

-कंज्यूमर फोरम ने मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में छह हजार जुर्माना भी लगाया

खरीदने के क्फ् वें दिन खराब हो गया था नया टैबलेट, सर्विस सेंटर पर सॉफ्टवेयर डालने के लिए गए रुपए

-कंज्यूमर फोरम ने मानसिक क्षति और वाद व्यय के रूप में छह हजार जुर्माना भी लगाया

BAREILLY

BAREILLY :

नया टैबलेट खराब होने के बाद गारंटी पीरियड में रुपए लेकर भी सही न करने पर कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह राठौर ने निर्माता कंपनी और विक्रेता को दोषपूर्ण उत्पाद बेचने का दोषी मानते हुए तीन हजार रुपए मानसिक क्षति और तीन हजार रुपए वाद व्यय के साथ टैबलेट की पूरी कीमत कंज्यूमर को वापस करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एक महीने में भुगतान करने पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

क्ब्,ब्00 का खरीदा थ्ा टैबलेट

सिटी स्टेशन रोड चौपुला निवासी उमेश कुमार ने दायर वाद में बताया कि उन्होंने फ् फरवरी ख्0क्ब् को एक टेबलेट क्ब्ब्00 रुपए का खरीदा था। क्भ् फरवरी को टैबलेट के वेदर आईकॉन ने काम करना बंद कर दिया। वह टेबलेट लेकर शॉप पर गए तो टेबलेट उनसे लेकर सर्विस सेंटर भेज दिया गया। सर्विस सेंटर पर बताया कि टेबलेट में वैदर आईकॉन के साथ, हैंगिंग, ब्लूटूथ से प्राप्त एप्लीकेशन का इंस्टॉल न होना, स्विच ऑफ होने के साथ पर्सनल डिक्शनरी का काम न करने की भी प्रॉब्लम्स हैं। सर्विस सेंटर पर उमेश कुमार को बताया गया कि टेबलेट में सॉफ्टवेयर संबंधी प्रॉब्लम है। इसे सही कराने के लिए ब्भ्0 रुपए जमा करने होंगे। उमेश ने रुपए जमा कर दिए, जिसके सात दिन बाद टेबलेट देने के लिए कहा। जब उमेश टेबलेट लेने के लिए गए तो बताया गया कि टैबलेट का मदरबोर्ड भी खराब है। इसके बाद उमेश 7 जून ख्0क्ब् को टैबलेट लेने सर्विस सेंटर गए तो टैबलेट ठीक नहीं हुआ था। जुलाई में उमेश को बताया गया कि टेबलेट ठीक नहीं हो सकता इसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। सर्विस सेंटर से उसे खराब टैबलेट वापस कर दिया गया। इसके बाद उमेश टैबलेट लेकर म् जनवरी ख्0क्भ् को दोबारा सर्विस सेंटर गया और टैबलेट सही कराने के लिए जमा कर दिया, जिसके बाद उसे टेबलेट वापस नहीं किया गया।

कोर्ट माना दोषी

फोरम ने दायर वाद पर सुनवाई करते हुए कंपनी और विक्रेता को दोषपूर्ण उत्पाद बेचने का दोषी मानते हुए उमेश के लिए नया टैबलेट देने या टैबलेट की पूरी कीमत वापस करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कंपनी और विक्रेता दोनों को तीन हजार वाद व्यय और तीन हजार रुपए मानसिक क्षति के रूप में भी एक माह के अंदर उमेश को देने का आदेश दिया है।

Posted By: Inextlive