फ्लाइट से सफर के दौरान एयर इंडिया के विमान में सामने आया था मामलाउपभोक्ता फोरम ने पांच हजार रुपए मुकदमा खर्च भी देने का आदेश दिया

ALLAHABAD: फ्लाइट में पैसेंजर को कीड़ायुक्त नाश्ता देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है। कोर्ट ने आवेदक जज की पत्‌नी को मुकदमा खर्च के रूप में पांच हजार रुपए का भुगतान अलग से करने को कहा है।

 

कोलकाता से पकड़ी थी फ्लाइट

जस्टिस एमके मित्तल की पत्‌नी डॉ। नीलम मित्तल ग्वालियर रोड झांसी में रहती हैं। उन्होंने कोलकाता से पोर्टब्लेयर के लिए हवाई जहाज का टिकट एसएम ट्रेवल्स के जरिए खरीदा था। फ्लाइट आठ जून 2008 को थी। एयर इंडिया अपने यात्री को रास्ते में खाना, नाश्ता और पानी देता है। उसका चार्ज टिकट में शामिल रहता है। यात्रा के दौरान नाश्ते के रूप में दक्षिण भारतीय व्यंजन दिया गया। इसमें ब्राउन कलर का कीड़ा पड़ा था। कीड़े को देखकर नीलम की तबियत खराब हो गई और उन्होंने नाश्ता वापस कर दिया। उन्हें नाश्ता दोबारा नहीं दिया गया। याचिनी ने इस पर शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर फोरम में अर्जी पेश की।

 

सर्विस प्रोवाइडर पर कर चुके कार्रवाई

विपक्षी उपस्थित हुए और जवाब पेश करते हुए कहा कि सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। इसके बाद विपक्षी फोरम की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। उपभोक्ता फोरम ने याचिनी के अधिवक्ता का तर्क सुनने के बाद अपने निष्कर्ष में पाया कि प्रकरण अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंतर्गत है। यह उपभोक्ता की सेवा में कमी का प्रतीक है। इस पर विपक्षी को आदेश दिया कि वह बतौर मानसिक क्षतिपूर्ति नीलम को एक लाख रुपया, मुकदमे का खर्च पांच हजार रुपये दो माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा न करने पर आठ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान देने के लिए विपक्षी उत्तरदायी होगा।

Posted By: Inextlive