एल्युमिनियम वायर बाइंडिंग को बता दिया कॉपर वायर बाइंडिंग। नया एसी 10 दिन में खराब एक माह में पांच बार कराई रिपेयर।

बरेली: कस्टमर को धोखाधड़ी कर एसी बेचने और गारंटी पूरी नहीं करने पर कंज्यूमर फोरम ने शॉप ओनर, कंपनी पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने दायर वाद पर सुनवाई करते हुए एसी विक्रेता और कंपनी को दोषी पाया। इसके साथ ही गारंटी पूरी नहीं करने के लिए भी दोषी माना जिस पर कोर्ट ने शॉप ओनर और कंपनी को संयुक्त रूप से दोषी मानते हुए 40,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। फोरम ने कंपनी और शॉप ओनर को आदेश दिया कि वह एक माह के अंदर जुर्माना राशि का भुगतान पीडि़त को कर दें, अन्यथा 7 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

 

शिकायत करने पर अभद्रता

प्रेमनगर के राजेन्द्र नगर सी 76/3 टैगोर पार्क निवासी प्रशान्त गुप्ता ने दायर किए वाद में बताया कि उन्होंने सिविल लाइंस की एक शॉप से एक नामी कंपनी का एक एसी कॉपर वायर का 30,500 रुपए में 3 अप्रैल 2015 को खरीदा था। जिसकी एक वर्ष की गारंटी थी। लेकिन नया एसी 10 दिन में ही खराब हो गया। इसकी शिकायत प्रशान्त गुप्ता ने सर्विस सेंटर पर और शॉप पर की। जिसके बाद कंपनी के इंजीनियर ने चेक कर बताया कि गैस खत्म हो गई है जिसे भर दिया जाएगा। इंजीनियर ने यह भी बताया कि इसमें कॉपर की वाइडिंग नहीं है बल्कि एल्युमिनियम की है। इंजीनियर ने एसी ठीक किया तो 10 दिन बाद एसी फिर खराब हो गया। इस तरह एक माह में एसी कुल पांच बार खराब हुआ और पांच बार गैस को बदला गया। पीडि़त ने जब एसी बदलने की बात कही तो शॉप ओनर ने अभद्रता की। जिससे परेशान होकर प्रशांत गुप्ता ने कंज्यूमर फोरम में वाद दायर कर दिया।

 

विक्रेता ने कहा उसका दोष नहीं

प्रशांत के दायर वाद पर फोरम ने जब अपना पक्ष रखने के लिए विक्रेता का बुलाया तो शॉप ओनर ने कहा कि उसने कंपनी का एसी बेचा जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार है। इसके साथ कोई कमी है तो उसका दोष नहीं है, और यह एसी उसकी शॉप से नहीं खरीदा गया है। लेकिन जब प्रशांत ने एसी का बिल आदि पेश किए। जिस पर कंज्यूमर फोरम के अध्यक्ष ने त्रुटिपूर्ण सेवा के लिए विक्रेता और कंपनी दोनों की ही दोषी मानते हुए दोनों पर जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने एसी विक्रेता शॉप ओनर और कंपनी पर 30,500 रुपए, 5 हजार वाद व्यय और 5 हजार क्षतिपूर्ति का जुर्माना लगया है।

Posted By: Inextlive