-मुंसिफ कोर्ट ने मामला सीजेएम-प्रथम कोर्ट को किया ट्रांसफर

-मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना

Sardhana : हिंदू धर्म विरोधी नारे लगाने के आरोपी वलीउर्रहमान को सोमवार को भी जमानत नहीं मिल पाई। अधिकार क्षेत्र में न होने की वजह से मुंसिफ कोर्ट ने मामला सीजेएम-प्रथम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। जमानत अर्जी पर अब मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।

लगाए थे धर्म विरोधी नारे

बता दें कि गत 24 फरवरी को पुलिस चौकी बस स्टैंड चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने हिंदू धर्म विरोधी नारेबाजी की थी। इस मामले में पुलिस ने आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तहसील अध्यक्ष अमित कुमार गौतम, तहसील महासचिव गौरव पार्चा व मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआइएमआइएम) के नगर अध्यक्ष वलीउर्रहमान समेत 7-8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जमानत पर होनी थी सुनवाई

पुलिस ने वलीउर्रहमान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सोमवार को मुंसिफ कोर्ट में वलीउर्रहमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी। जिसमें पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप त्यागी के नेतृत्व में कई वकील कोर्ट पहुंचे और मामला सीजेएम-प्रथम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का बताया। इस पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने मामला सीजेएम-प्रथम कोर्ट को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया।

रासुका लगाने की मांग

संगीत सिंह सोम सेना के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए हिंदू धर्म विरोधी नारे लगाने वाले वलीउर्रहमान पर रासुका लगाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से आरोपी ने पुलिस चौकी चौराहे पर खुलेआम हिंदू धर्म विरोधी नारे लगाए है उससे नगर की शांति व्यवस्था खराब हो सकती थी। शांति व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाले ऐसे व्यक्ति पर रासुका लगाई जानी जरूरी है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

आंदोलन की चेतावनी

आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई न होने पर संगीत सिंह सोम सेना ने सड़कों पर उतर कर आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में सचिन खटीक, अजयदीप सैनी, खेमचंद सैनी, संजय सिंह, मोहित ठाकुर, अनंत आदि शामिल रहे।

Posted By: Inextlive