रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद डॉ. जगन्नाथ मिश्र सहित 22 आरोपियों के भाग्य का फैसला शनिवार को होगा. मामला देवघर कोषागार से 89.4 लाख रुपये अवैध निकासी से जुड़ा है. मामले को लेकर सीबीआइ ने चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 64ए/96 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत फैसला सुनाएगी. मामले में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी 13 दिसंबर को पूरी हुई थी. इसके बाद अदालत फैसले की तिथि 23 दिसंबर निर्धारित की है. फैसले के दौरान सभी 22 आरोपियों को सशरीर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है. लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपी शुक्रवार की शाम रांची पहुंच भी गए हैं. लालू के साथ उनके पुत्र तेजस्वी यादव भी रांची आए हैं.

-सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत सुनाएगी फैसला

-देवघर कोषागार से 89.4 लाख रुपये अवैध निकासी का मामला

38 आरोपियों पर चार्जशीट
देवघर कोषागार मामले में 38 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दो चार्जशीट दाखिल की गई थी। पहली चार्जशीट 27 अक्टूबर 1997 को हुई थी। सीबीआइ के इंस्पेक्टर सह अनुसंधान पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद ने 34 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। वहीं दूसरी चार्जशीट 25 अगस्त 2004 को हुई थी। इसमें चार आरोपियों का नाम शामिल था। कुल 38 आरोपियों में न्यायालय में ट्रायल के दौरान 11 का निधन हो गया। वहीं सीबीआइ ने तीन लोगों को सरकारी गवाह बनाया। इसके अलावा दो आरोपी फैसला सुनाए जाने के पूर्व दोष स्वीकार कर लिया।

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फैसला इनके खिलाफ :

राजनेता :

राजनीतिक नेताओं में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री व प्रतिपक्ष के तत्कालीन नेता डॉ। जगन्नाथ मिश्र, पूर्व सांसद व पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री डॉ। आरके राणा, पूर्व पशुपालन मंत्री विद्या सागर निषाद व पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष धु्रव भगत का नाम शामिल है।

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आइएएस :

चारा घोटाले में आइएएस अधिकारियों में पूर्व पशुपालन सचिव बेक जुलियस, महेश प्रसाद, तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, तत्कालीन आयकर आयुक्त अधीप चंद्र चौधरी शामिल हैं।

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पशुपालन अधिकारी व आपूर्तिकर्ता :

डॉ। कृष्ण कुमार, राजाराम जोशी, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, सुनील कुमार सिन्हा, सुशील कुमार सिन्हा, सुनील गांधी, संजय कुमार अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सरस्वती चंद्र, वेणु झा, सुबीर भट्टाचार्जी।

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तीन बने सरकारी गवाह :

राघवेंद्र किशोर दास, शिव कुमार पटवारी और शैलेश प्रसाद शर्मा।

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दो ने किया दोष स्वीकार

चारा घोटाले के दो आरोपी प्रमोद कुमार जायसवाल और सुशील कुमार झा ने मामले की ट्रायल के दौरान दोष स्वीकार कर लिया था। इसके बाद दोनों को वर्ष 2007 में सात-सात वर्ष की सजा सुनाई जा चुकी है।

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इन आरोपियों का हो चुका निधन :

शेषमुनी राम, श्याम बिहारी सिन्हा, राम राज राम, भोलाराम तुफानी, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा, राजो सिंह, ब्रज भूषण प्रसाद, ओम प्रकाश गुप्ता, महेंद्र प्रसाद, के अरूमुघम।

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Posted By: Inextlive