- 26 मई 2013 को घूरपुर में दर्ज हुई थी रिपोर्ट

ALLAHABAD: घूरपुर में नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। दो साल में सुनवाई को पूरी करते हुए अपर जिला जज मलखान सिंह ने आरोपी को 20 साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है व 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एक अन्य आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम के 40 हजार रुपए पीडि़ता को दिए जाएं।

आठ गवाह पेश किए गए थे

मामला 26 मई का है। घूरपुर एरिया के चकिया करमा के एक व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि सुबह शौच को गई उसकी बेटी के साथ कुछ लोगों ने रेप किया है। आरोप घूरपुर के राहुल नाम के युवक पर लगा था। घूरपुर पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की तो आरोपी के खिलाफ सुबूत मिलने लगे। इस मामले में पुलिस ने आठ गवाह पेश किए थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम अनुज तिवारी ने पीडि़ता की पैरवी की थी।

नहीं साबित हुए आरोप

जहरखुरानी के आरोप में पकड़े गए आनंद कुमार सिंह उर्फ पिंटू को अपर जिला जज एसके सिंह ने दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। जांच के दौरान कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त के पास 130 ग्राम नशीला पाउडर की बरामदगी दिखाई गई थी लेकिन इसको जांच के लिए फोरेंसिक लैब नहीं भेजा गया। गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास था। इस आधार पर कोर्ट ने पिंटू को बरी कर दिया।

रिटायर्ड कैप्टन को पीटने में सीओ का परिवार तलब

न्यू मेंहदौरी कॉलोनी में रिटायर्ड कैप्टन राम अवतार तिवारी को पीटने के मामले में कोर्ट ने सीओ के परिवार को तलब किया है। रिटायर्ड कैप्टन न्यू मेंहदौरी कालोनी में रहते हैं। उनके पड़ोस में इकौना श्रावस्ती में तैनात सीओ रामकृपाल भारतीय का परिवार रहता है। आरोप है कि सीओ के परिवार ने गली में मलबा डाल रखा था। इसकी शिकायत थाना दिवस में की गई थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आठ फरवरी 2015 को सीओ की बेटी रंजना भारतीया जो कि कंट्रोल रूम में तैनात हैं ने अपनी फैमिली की वंदना, चंद्रकांता, गौतम कुमार, संजीव को साथ लेकर रिटायर्ड कैप्टन के घर में घुस गई और मारपीट की। रिटायर्ड कैप्टन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमार ने सभी आरोपियों को तलब किया है। सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

क्रमिक अनशन में तेवर हुए उग्र

जिला अधिवक्ता संघ पर अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह, अखिलेश झा, हरिश्चंद्र साहू, हरिनारायण मिश्र, भानुगिरी, शिवम, मनोज कुमार सिंह, दिनेश शुक्ला, कमलेश चतुर्वेदी, संतोष, अरुण कुमार पांडेय ने तेवर उग्र कर दिए हैं। अधिवक्ताओं ने ऐलान किया है कि जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा।

Posted By: Inextlive