प्रमुख सचिव को 15 दिन में फैसला लेने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत राज अधिकारी जौनपुर सुधीर कुमार श्रीवास्तव के एटा तबादले पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है और प्रमुख सचिव को इस दौरान याची के प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आमतौर पर सरकारी अधिकारी के तबादले पर हस्तक्षेप नहीं किया जाता किन्तु इससे पहले याची को 14 अगस्त 2017 को वाराणसी भेजा गया था। जिस पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने जवाब माँगा है।

बता दें कि दोनों पक्षों के हलफनामे दाखिल हो चुके हैं। प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है और पुन: दूसरी जगह तबादला कर दिया गया। यह कोर्ट के आदेश को अर्थहीन करने वाला है। कोर्ट ने कहा कि याची का पद स्थानांतरण वाला है। तबादला सेवा का हिस्सा है किन्तु इस मामले में याचिका लंबित हैं। कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी है। यह आदेश जस्टिस अभिनव उपाध्याय तथा जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंण्डपीठ ने दिया है।

Posted By: Inextlive