Coronavirus: COVID-19 Impact भारत में कोरोना वायरस की महामारी को रोकने और लॉकडाउन होने के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज को सीमित करते हुए कहा कि 25 मार्च 2020 से दो जस्टिस की एक बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी।

नई दिल्ली (पीटीआई/एएनआई)। Coronavirus: COVID-19 Impact राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस महामारी और लाॅकडाउन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज को सीमित करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करेगी। रविवार देर शाम को जारी एक सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत संख्या 2, 8 और 14 में पहले से निर्धारित मामलों की सुनवाई रद कर दी और कहा कि बुधवार 25 मार्च, 2020 से दो जस्टिस की एक बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट इस सप्ताह केवल सोमवार और 25 मार्च को बैठेगा। इसके अलावा कोरोना वायरस को प्रकोप को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के सुझावों पर एक मीटिंग में चर्चा करेंगे।

The Supreme Court makes preparations for hearing of matters through video conferencing for the first time, due to #COVID19. pic.twitter.com/ie3VfxNz64

— ANI (@ANI) March 23, 2020दो जस्टिस की एक बेंच केवल तीन मामलों की करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की सुनवाई की जानकारी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड की है। इस सूचना के अनुसार चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की बेंच तीन मामलों की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करेगी। इसके लिए वकीलों से अपील की गई है कि वे एक अलग कमरे से अदालत को संबोधित करें जबकि जस्टिस एक अलग कमरे में बैठे होंगे। सुप्रीम कोर्ट परिसर में इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित सुविधाओं वाले कमरे बार के सदस्यों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मीडिया को मामलों को कवर करने के लिए स्मार्ट टीवी की व्यवस्था

बता दें कि पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक सप्ताह के भीतर मामलों की सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित की जाएगी और मीडिया को मामलों को कवर करने के लिए अदालतों के कमरों में प्रवेश करने से रोकने के लिए स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे। वकीलों की संस्था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कहा कि महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप पर 22 मार्च को दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक दिल्ली को लाॅकडाउन कर दिया दिया है।

वकीलों से सीजेआई को गर्मी की छुट्टियों को लेकर दिया ये सुझाव

लाॅकडाउन की वजह से गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा से आने वाले मेंबर कोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में एसोसिएशन के सदस्य 4 अप्रैल तक अदालत में उपस्थित नहीं होंगे। वहीं शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की दो संस्था- SCBA और SCAORA ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे को सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की गर्मी की छुट्टियों को आगे दो से चार हफ्ते की घोषित कर दें।

Posted By: Shweta Mishra