Coronavirus COVID-19 Impact: सरकार ने सभी सैनेटाइटर और वेंटिलेटर के निर्यात पर लगाया बैन
नई दिल्ली (पीटीआई)। Coronavirus COVID-19 Impact: कोरोना वायरस की बढ़ते प्रकोप से देश में सैनेटाइटर और वेंटिलेटर की मांग तेजी से बढ़ी है। ऐसे में विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इन सभी का निर्यात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। इसके अलावा सभी प्रकार के वेंटिलेटरों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया, जिनमें कृत्रिम रूप से सांस लेने में सहायक ऑक्सिजन वेंटिलेटर भी शामिल हैं। पिछले हफ्ते इसने कुछ वेंटिलेटर, सर्जिकल और डिस्पोजेबल मास्क और कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोरोनोवायरस के प्रकोप के बीच बाजार में हैंड सैनेटाइजर और फेस मास्क की कमी है क्योंकि लोगों ने पैनिक खरीदारी का सहारा लिया। इससे बाजार में इनके लिए किल्लत होने लगी।
सरकार ने फेस मास्क और सैनेटाइजर की कीमत की निर्धारितबता दें कि सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर कदम पर तत्पर है। वह इसके लिए अथक प्रयास कर रही है। हाल ही में सरकार ने फेस मास्क, सैनेटाइजर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए इसकी कीमत का ऐलान किया था। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा था कि हैंड सैनेटाइजर की 200 मिलीलीटर की बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपये से अधिक नहीं होगी। इसके अलावा अन्य आकार की बोतलों की कीमत भी इसी अनुपात में रहेंगी। ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू रहेंगी। सैनेटाइजर के साथ ही मास्क के सही दाम बताए। उन्होंने कहा कि 2 प्लाई (सर्जिकल) मास्क की कीमत 8 रुपये और 3 प्लाई (सर्जिकल) मास्क की कीमत 10 रुपये है।