छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र: कदमा पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी भानू मांझी उर्फ जितेन दत्ता स्वर्णपथ उलियान तथा उसके दोस्त रघुनाथ मन्ना भाटिया बस्ती नेताजी पथ निवासी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार दोनों अपराधी के पास एक-एक पिस्टल तथा दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया. पुलिस ने बदमाशों के पास से दो मोबाइल फोन मिले हैं. दोनों भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के फिराक में थे.

पुलिस को मिली थी सूचना

कदमा थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि रोबिन हत्याकांड के आरोपित भानू मांझी अपने साथियों के साथ किसी की हत्या करने के लिए हथियार के साथ घूम रहा है. रात में भानू मांझी अपने साथी के साथ घर आया हुआ था. पुलिस टीम ने भानू मांझी के घर स्वर्णपथ उलियान व उसके दोस्त रघुनाथ मन्ना भाटिया बस्ती नेताजी पथ में शुक्रवार की रात 12.10 बजे छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया. दोनों को पुलिस ने शनिवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया. कदमा थाना प्रभारी ने बताया कि भानू मांझी व उसके सहयोगी के पास कई हथियार थे, लेकिन पुलिस को दो ही हथियार मिले हैं. बताया कि हथियार को वह रांची के किसी व्यक्ति से खरीदा था. पुलिस भानू को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी.

हत्या करने की थी योजना

हथियार के साथ पुलिस गिरफ्त में आए अपराधी भानू मांझी व उसके सहयोगी रघुनाथ मन्ना से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सनसनीखेज खुलासा किया. उसने बताया कि यदि वह पकड़े नहीं जाते तो वह कदमा मंडल भाजपा कार्यकर्ता धरन सिंह की हत्या कर देता. भानू मांझी ने बताया कि वह जब जेल में था तब धरन सिंह ने मेरे साथियों के साथ मारपीट की थी. वह अपने साथियों के साथ हुए मारपीट का बदला लेना चाहता था.

धरन सिंह का कदमा में निर्मल महतो की समाधि के पास वाशिंग सेंटर है. जहां जमीन को लेकर पूर्व से दो गुटों के बीच कई बार मारपीट व फाय¨रग हो चुकी है.

उम्रकैद की हुई थी सजा

कदमा रोबिन गोराई हत्याकांड में भानू मांझी समेत पांच आरोपित छोटू मांझी, शंकर मांझी, भास्कर मांझी और गणेश प्रधान (सभी उलियान गुरुद्वारा रोड निवासी) को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस संबंध में कदमा भाटिया बस्ती निवासी मृतक रोबिन गोराई के बड़े भाई नवीन गोराई के बयान पर मामला दर्ज कराया गया था. 13 जुलाई 2017 को रोबिन की हत्या कर दी गई थी.

हाई कोर्ट से मिली है जमानत

कदमा पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधी भानू मांझी को निचली अदालत ने रोबिन हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. निचली अदालत की आदेश को भानू ने हाइर् कोर्ट में चुनौती दी थी. जहां भानू की अपील को स्वीकार करने के बाद उसे हाई कोर्ट से अपील जमानत पर बाहर निकला था.

Posted By: Kishor Kumar