बाॅम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को बेल ऑर्डर जारी किया है। जिसमें कहा गया कि आर्यन बिना कोर्ट की इजाजत से देश के बाहर नहीं जा सकते हैं।

मुंबई (पीटीआई)। बाॅम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक या दो जमानत पर रिहा किया जाएगा। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे ने शुक्रवार दोपहर पांच पन्नों के बेल ऑर्डर की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। इससे आर्यन खान के वकील को मध्य मुंबई की आर्थर रोड जेल से उसकी रिहाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी, जहां वह बंद है।

शाम तक हो सकती है रिहाई
आर्यन खान के वकील अब एचसी के आदेश की प्रमाणित प्रति विशेष अदालत में ले जाएंगे जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। साथ ही वह आवश्यक दस्तावेजों को भी वहां जमा करेंगे। सत्यापन के बाद, विशेष अदालत रिहाई के कागजात जारी करेगी जो आर्यन खान की रिहाई को सुरक्षित करने के लिए आर्थर रोड जेल को सौंपे जाएंगे।

पासपोर्ट करना होगा जमा
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आर्यन खान और सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर 14 शर्तें लगाई हैं, जिन्हें जमानत भी मिल गई है। आर्यन को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। साथ ही विदेश जाने के लिए कोर्ट की परमीशन लेनी होगी। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने गुरुवार को आर्यन खान को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर ड्रग छापे के दौरान गिरफ्तार किए जाने के 25 दिन बाद जमानत दे दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह शुक्रवार को अपने आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराएगा, जिसे अब जारी कर दिया गया है।

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari