कॉमनवेल्थ घोटाले में 5 दोषियों को मिली सजा
स्ट्रीट लाइट में धांधली
कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान सडकों पर लगने वाले लाइट्स में गड़बड़ी करने वाले एमसीडी के चार कर्मचारियों और एक अन्य को दिल्ली हाईकोर्ट ने की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें मुख्य दोषी टीपी सिंह को अदालत ने छह साल कैद की सजा दी है। स्ट्रीट लाइट घोटाले में आज सुनाई जाएगी सजा घोटाले में अन्य दोषियों को चार साल कैद की सजा मिली है। कुल पांच दोषियों में से चार दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं। सडकों पर लगने वाले लाइट्स में गड़बड़ी का मामला वर्ष 2010 का है।
1.42 करोड़ का हुआ था घोटाला
गौरतलब है कि कोर्ट ने इन्हें दोषी करार दिया था। इसमें 1.42 करोड़ रुपये को घोटाला हुआ था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तत्कालीन सुप्रींटेंडिंग इंजिनियर डीके सुगन, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ओपी महला, अकाउंटेंट राजू वी, टेंडर क्लर्क गुरचरण सिंह समेत दो निजी कंपनियों के निदेशकों को दोषी करार दिया था। यहां याद दिला दें कि कॉमनवेल्थ घोटाले से जुड़ा यह पहला मामला है, जिसमें कोर्ट फैसला सुनाया है। वहीं दोषियों के मामले में सजा सुनाते वक्त अदालत से नरम रुख अपनाने का आग्रह किया था। उनका तर्क था कि वे पहले ही ट्रायल के दौरान 11 महीने जेल में बीता चुके हैं।
Hindi News from India News Desk